SC on EWS: EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी में 10% रिजर्वेशन

Superme Court on EWS: सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) (EWS) को दिए गए आरक्षण को मंजूरी दे दी है.

CrimeTak

07 Nov 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:29 PM)

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Superme Court on EWS: सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) (EWS) को दिए गए आरक्षण को मंजूरी दे दी है. चीफ जस्टिस यूयू ललित (Chief Justice UU Lalit) की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने 3:2 में संविधान में 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया. हालांकि, चीफ जस्टिस यूयू ललित और न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की.

बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है. उल्लेखनीय है कि EWS कोटे में सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण मिला है. इस फैसले को चुनौती दी गई थी. शीर्ष अदालत ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. आज चीफ जस्टिस का आखिरी वर्किंग डे भी है.

चीफ जस्टिस यूयू ललित: विरोध में

जस्टिस रवींद्र भट्ट: विरोध में

जस्टिस जेबी पारदीवाल: पक्ष में

जस्टिस बेला त्रिवेदी: पक्ष में

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी: पक्ष में

मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि वह न्यायमूर्ति भट्ट के फैसले के साथ हैं. इस प्रकार ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3:2 था.

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