लड़की से गैंगरेप और हत्या के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी

Supreme Court Rape Accused Acquitted: दिल्ली के छावला इलाके में 19 साल की उतराखंड की रहने वाली लड़की से गैंगरेप और हत्या के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है।

CrimeTak

07 Nov 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:29 PM)

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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Supreme Court Rape Accused Acquitted : दिल्ली के छावला इलाके में 19 साल की उतराखंड की रहने वाली लड़की से गैंगरेप और हत्या के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। तीनों दोषियों ने फांसी की सज़ा वाले हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर पीड़िता की मां की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीड़िता की मां ने इस फैसले पर दुख जाहिर किया है।

इस मामले में दोषियों ने लड़की के साथ रेप के साथ उसे असहनीय यातना भी दी थी। लड़की को कार में इस्तेमाल होने वाले औजारों से पीटा गया। उसके शरीर को जगह जगह सिगरेट से दागा गया था और उसके चेहरे को तेजाब से जलाया गया था।

दिल्ली की अदालत ने 19 साल की युवती से रेप और हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले को सही मनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद दोषियों की तरफ से सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गयी थी। यह मामला उत्तराखंड के पौड़ी में रहने वाली 19 साल की युवती के अपहरण के बाद दरिंदगी और हैवानियत का है, जिसमें अभियुक्‍तों ने उसके साथ रेप के बाद आंखों में तेजाब तक डाल दिया था। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना साल 2012 की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तीनों दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी।

दरअसल 14 फरवरी 2012 को उत्तराखंड की 'निर्भया' अपने काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। उस दिन वो देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजन चिंतित हुए। घबराए परिजनों ने उसकी काफी तलाश की। लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बहुत खोजने के बाद इतनी सूचना जरूर मिली कि कुछ लोग एक लड़की को गाड़ी में डालकर दिल्ली से बाहर ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। इसके बाद अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। उन पर मुकदमा चला।

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