Shahnawaz Hussain Rape Case: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को अदालत ने बड़ी राहत दी है। स्पेशल कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है। बलात्कार और धमकी का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ जारी समन पर एक विशेष अदालत ने ये रोक लगाई है।
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को अदालत ने बड़ी राहत दी!
बलात्कार और आपराधिक धमकी का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ जारी समन पर एक विशेष अदालत ने रोक लगा दी है।
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Shahnawaz Hussain
18 Oct 2023 (अपडेटेड: Oct 18 2023 12:55 PM)
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ हुसैन द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया जिसमें उनसे 20 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया था।
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न्यायाधीश ने 17 अक्टूबर को पारित आदेश में शिकायतकर्ता को एक नोटिस भी जारी किया और आठ नवंबर तक उससे जवाब मांगा।
उन्होंने कहा, 'याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा दी जा रही दलीलों के मद्देनजर यह भी निर्देश दिया जाता है कि तब तक मामले में लागू आदेश और आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।'
हुसैन ने अपनी याचिका में दावा किया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 'केवल शिकायतकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए एक बयान के आधार पर संज्ञान लिया, हालांकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त अन्य मौखिक या दस्तावेजी सबूत हैं कि नशे या शिकायतकर्ता से बलात्कार की वास्तव में कोई घटना नहीं हुई।’’
इससे पहले, मजिस्ट्रेट अदालत ने कथित अपराध का संज्ञान लिया था और पूर्व केंद्रीय मंत्री को 20 अक्टूबर को अपने सामने पेश होने का निर्देश दिया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अप्रैल 2018 में राष्ट्रीय राजधानी स्थित एक फार्महाउस में हुसैन ने उसे नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उससे बलात्कार किया था।
इनपुट - पीटीआई
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