क्या आर्यन खान की रिमांड लेने का प्रेशर बना रहे थे ये बड़े ऑफिसर समीर वानखेड़े पर?

Sameer wankhede exclusive chats:इस चैट को कोर्ट में पेश करने के बाद वानखेड़े को राहत मिली है. Crime tak के पास समीर वानखेड़े और उस वक्त समीर के एनसीबी के मुथा अशोक जैन की चैट हिस्ट्री की डिटेल मौजूद है. 

Sameer Wankhede and Mutha Ashok jain chat screenshots

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18 May 2023 (अपडेटेड: May 18 2023 3:44 PM)

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Sameer wankhede chats: आर्यन खान (Aryan Khan) मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को राहत दी है. दर्ज एफआईआर में सीबीआई (CBI) ने वानखेड़े के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने का निर्देश दिया है. वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर करके राहत की मांग की है. इस याचिका में, वानखेड़े और एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई चैट को भी कोर्ट के सामने पेश किया गया है. इस चैट को कोर्ट में पेश करने के बाद वानखेड़े को राहत मिली है. Crime tak के पास समीर वानखेड़े और उस वक्त समीर के एनसीबी के मुथा अशोक जैन की चैट हिस्ट्री की डिटेल मौजूद है. 

आईपीएस अधिकारी का नाम अशोक जैन है. वर्तमान में अशोक जैन वाराणसी के पुलिस कमिश्नर हैं. आर्यन खान केस के समय, वह एनसीबी की मुंबई इकाई के प्रमुख थे. दिल्ली हाईकोर्ट में, समीर वानखेड़े ने अपनी गिरफ्तारी की सुरक्षा के लिए एक आवेदन दाखिल की, जिसमें अशोक जैन के साथ हुई चैट का विवरण भी दिया गया है. इस दावे के अनुसार, अशोक जैन ने समीर वानखेड़े से कहा कि एनसीबी के डीजी चाहते हैं कि आर्यन खान को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाए. समीर वानखेड़े ने अदालत में बताया कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिले थे. इस प्रकार, वह उसकी रिमांड के लिए नहीं थे, लेकिन उच्च स्तरीय अधिकारियों की मांग पर उसे रिमांड लेना पड़ा. 

आखिर क्या है इन सभी चैट्स की कहानी, हम बताते हैं

3 अक्टूबर 2010 को समीर वानखेड़े ने NCB अफसर अशोक जैन हुई ये चैट, 3 अक्टूबर वही दिन है जब आर्यन के कस्टडी की बात चल रही थी. 

चैट की तारीख 3 अक्टूबर 2010

Mutha Ashok jain Sir IPS- DG saw it. He okayed (डीजी ने देखा लिया है और उन्होंने OK किया है)
नोट:- मीडिया प्रेस नोट में क्या जाएगा इस पर यहां चर्चा की जा रही है. डीजी सर ने उस प्रेस नोट को पढ़कर ओके कर दिया है.

Sameer Wankhede: Ok Sir 

Mutha Ashok jain Sir IPS: Please ask SPP AND SIRSHATH to fight very strongly for remand. (कृपया एसपीपी और सरसाथ को रिमांड के लिए मजबूती से लड़ने के लिए कहें)

Mutha Ashok jain Sir IPS: DG’S instructions (DG सर का आदेश)

नोट:- अशोक जैन ने यहां समीर वानखेड़े से कहा की DG सर का आदेश है कि रिमांड के लिए कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखना है.

Mutha Ashok lain Sir IPS: Do you need any officer/team in support from Indore or Ahmedabad? For a few days. (क्या आपको इंदौर या अहमदाबाद से किसी अधिकारी/टीम के समर्थन की आवश्यकता है? कुछ दिनों के लिए)

Sameer Wankhede: Yes sir

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समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत

दिल्ली हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े ने सीबीआई के समन के खिलाफ याचिका दायर की थी. हालांकि, कल हाईकोर्ट में सीबीआई ने बताया कि उन्होंने गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की है. वानखेड़े चाहते थे कि वे समय मांगें, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बताया कि उनका यह अधिकार नहीं है कि वे दिल्ली हाईकोर्ट में आएं. इसके बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर वानखेड़े चाहें तो वे मुंबई हाईकोर्ट जा सकते हैं. हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है, बस यह संदेश दिया है कि यदि उन्हें कोई राहत चाहिए तो वे मुंबई हाईकोर्ट से आदेश लें.

 

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