Nude Photo Shoot: Ranveer Singh पर FIR, चार धाराओं में केस दर्ज, जाना पड़ सकता है जेल

Ranveer Singh Nude Photoshoot: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट का विवाद बढ़ता जा रहा है। रणवीर के खिलाफ मुंबई के चेम्बूर में FIR दर्ज कर ली गई है।

CrimeTak

26 Jul 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:23 PM)

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Ranveer Singh Nude Photoshoot: न्यूड फोटोशूट करवाकर पोस्ट करने के आरोपी रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ मुंबई के चेम्बूर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

रणवीर पर महिलाओं की भावनाएं आहत करने और गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। रणवीर पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 292, 293, 509 और इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट की धारा 67(A) के तहत केस दर्ज किया गया है। ये FIR चेम्बूर के रहने वाले ललित टेकचंदानी ने दर्ज करवाई है।

किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज और और उसमें कितनी कितनी सजा का प्रावधान है।

IPC की धारा 292 - इसके तहत अगर किसी किताब या किसी भी ऐसी चीज को अश्लील माना जाएगा, जो कामुक है या कामुक बनाती है या फिर जिसे देखकर, सुनकर या पढ़कर लोगों भ्रष्ट हो सकते हैं। दोषी पाए जाने 2 साल कैद और 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा है।

IPC की धारा 293 - अगर कोई व्यक्ति 20 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को ऐसी अश्लील सामग्री बेचता है या दिखाता है या प्रदर्शित करता है या बांटता है या इसकी कोशिश भी करता है, तो इस धारा के तहत केस दर्ज होता है। दोषी पाए जाने पर 3 साल कैद और 2 हजार रुपये की जुर्माने की सजा है।

IPC की धारा 509 - अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की इज्जत का अनादर करने के मकसद से कोई शब्द कहता है या आवाज निकालता है जिससे स्त्री की गरिमा का अपमान हो, तो इस धारा के तहत केस दर्ज होता है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है।

IT एक्ट की धारा 67(A) - अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन करता है, जो कामुक हो, तो ये धारा लगाई जाती है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

साफ है कि इस रणवीर सिंह को जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि वो किस तरह से खुद का बचाव करेंगे और क्या वो अदालत का रुख अख्तियार करेंगे या नहीं ?

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