Ranjit Singh Murder Case: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फांसी होगी या उम्र कैद, इसका आज पता चलेगा। पंचकूला की विशेष अदालत में सजा को लेकर पहले बहस होगी। अदालत ने इससे पहले गुरमीत राम रहीम सिंह सहित पांच लोगों को दोषी करार दिया था। गुरमीत राम रहीम अभी दो मामलों में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है।
राम रहीम को फांसी या उम्र कैद ! आज पता चलेगा
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को फांसी होगी या उम्र कैद, अदालत लेगी आज फ़ैसला, शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया, Read latest crime news in Hindi, videos on CrimeTak.in
ADVERTISEMENT
18 Oct 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:07 PM)
ADVERTISEMENT
अदालत के आसपास कड़ी सुरक्षा
दूसरी ओर, अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के मद्देनजर पंचकूला के कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। कोर्ट परिसर व इसके आसपास वाहनों की गहन चेकिंग हो रही है। सजा सुनाए जाने से पहले इसे लेकर अदालत में फिर बहस होगी। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फिर दलीलें दी जाएंगी। पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में कुछ देर बाद सुनवाई शुरु हो जाएगी। आज इस मामले में फैसला आने की पूरी संभावना है, क्योंकि सीबीआई की ओर से 12 अक्टूबर को सजा के लिए अपना पक्ष रखा जा चुका है।
पिछली सुनवाई में राम रहीम ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कम से कम सजा की गुहार लगाई थी। राम रहीम ने 8 पेजों की दलील दी थी, जिसमें उसने कहा है कि मुझे ब्लड प्रेशर, पथरी और आंखों से देखने में दिक्कत है। साथ ही राम रहीम ने दलील दी है कि डेरा की ओर से सैंकड़ों सामाजिक कार्य किए गए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर आंखों के चैकअप कैंप, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, भूकंप के समय हजारों लोगों की मदद की गई, राहत सामग्री भेजी गई। गुरमीत राम रहीम द्वारा हिंदी में अपनी स्टेटमेंट भेजी गई थी, जिसका कोर्ट में इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाकर उसे वापस सुनारिया जेल भेजा गया था, जहां से उसके हस्ताक्षर कराए गए थे।
सीबीआई के वकील ने कहा कि धारा 302 के तहत जितनी अधिक सजा होती है, वह गुरमीत राम रहीम को होनी चाहिए। इस धारा में कम से कम उम्रकैद और अधिकतम फांसी का प्रावधान है। दोषी अवतार सिंह की ओर से एडवोकेट पीके संधीर ने भी अपनी दलीलें पूरी कर दी थीं। बाकी दोषियों की ओर से अपनी दलीलें रखने के लिए समय मांगा गया था। उनकी अपील पर मामले को आज (18 अक्टूबर) को सुनवाई का मौका दिया गया है। 18 अक्टूबर को बाकी दोषियों के वकीलों द्वारा अपनी दलीलें दी जाएंगी जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा।
ADVERTISEMENT