Rajiv Gandhi assassination Case : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। इसमें आरोपी नलिनी और आर पी रविचंद्रन भी शामिल है, जो पहले से ही इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे।
Rajiv Gandhi assassination Case : राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का आदेश
Rajiv Gandhi assassination : राजीव गांधी के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। इसमें आरोपी नलिनी और रविचंद्रन भी शामिल है, जो पहले से ही इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे।
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11 Nov 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:30 PM)
दो दशकों से जेल में बंद है नलिनी
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राजीव गांधी की हत्या के लिए नलिनी दो दशकों से अधिक समय से आजीवन कारावास की सजा काट रही है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने फरवरी 2020 में मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि राज्य ने राज्यपाल को राजीव गांधी हत्याकांड के सभी सात दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी। हालांकि कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।
इस मामले में नलिनी के अलावा माममपगीोले में उसके पति मुरुगन, सुथिनथिरा राजा उर्फ संथान, एजी पेरारीवलन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन दोषी हैं। वहीं इन दोषियों में से चार यानि श्रीहरन, संथान, रॉबर्ट पायस और जयकुमार श्रीलंका के नागरिक हैं। सभी दोषियों को टाडा अदालत ने राजीव गांधी की हत्या मामले में मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में मौत की सजा को आजीवन कारावास बना दिया गया।
गौरतलब है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को चेन्नई के पास श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एलटीटीई के आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी।
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