Rajasthan Blast Case: राजस्थान की हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के चार आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने उन सभी 4 दोषियों को बरी कर दिया है जिन्हे निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की तरफ से पेश 28 अपीलों पर ये फैसला सुनाया है।
Rajasthan Blast Case: जयपुर ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, फांसी की सजा पाए चारों दोषी हुए बरी
Rajasthan News: ये फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी व जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने सुनाया है।
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अदालत का फैसला
29 Mar 2023 (अपडेटेड: Mar 29 2023 5:22 PM)
ये फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी व जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने सुनाया है। इस केस में शामिल एक नाबालिग को बाल सरंक्षण गृह भेजा गया है। वर्ष 2019 में जयपुर की निचली अदालत ने जयपुर धमाकों के इस केस में फैसला सुनाया था। फैसले में चार आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।
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गौरतलब है कि जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल बम धमाके हुए थे। अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके किए गए थे। इन धमाकों से पूरा जयपुर दहल उठा था। इस घटना में 71 लोग मारे गए थे जबकि करीब 176 लोग जख्मी हुए थे। इस केस में 11 आरोपी बनाए गए थे।
इस केस में पांच आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार किया था। वहीं हैदराबाद पुलिस ने इस केस से जुड़े दो आंतकियों को रपकड़ा था। दिल्ली पुलिस ने भी जयपुर धमाकों से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस केस के तीन आरोपी लंबे समय तक फरार रहने में कामयाब रहे और दो आरोपियों की मौत हो गई।
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