Rahul Gandhi: राहुल गांधी को लगा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Rahul Gandhi: मोदीसर नेम केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को फिर झटका लगा है।

Rahul Gandhi: मोदीसर नेम केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को फिर झटका लगा है

Rahul Gandhi: मोदीसर नेम केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को फिर झटका लगा है

07 Jul 2023 (अपडेटेड: Jul 7 2023 11:26 AM)

follow google news

Rahul Gandhi: मोदीसर नेम केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को फिर झटका लगा है। राहुल की सजा पर दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इस अर्जी को खारिज किया है। सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी। 


ये फैसला गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया है। अब राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अवसर बचा हुआ है। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान 'मोदी सरनेम' को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 

इसी साल 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। 

    यह भी पढ़ें...
    follow google newsfollow whatsapp