बजरंग दल के नेता के परिजन के साथ ‘मारपीट’ करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की पुलिस को बजरंग दल के नेता कमालदेव गिरि के एक रिश्तेदार के साथ मारपीट करने के आरोप में अपने कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

Jharkhand High Court News

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16 Sep 2023 (अपडेटेड: Sep 16 2023 10:05 PM)

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Jharkhand High Court News: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की पुलिस को बजरंग दल के नेता कमालदेव गिरि के एक रिश्तेदार के साथ मारपीट करने के आरोप में अपने कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। गिरि की पिछले साल नवंबर में चक्रधरपुर में हत्या कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने शुक्रवार को आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हो, जिन्होंने गिरि की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे उनके शोकाकुल रिश्तेदारों के साथ मारपीट की थी।

गिरि की पिछले वर्ष नवंबर में हत्या कर दी गई थी। उन पर देशी बम फेंका गया था। गिरि की मौत के बाद उनके समर्थकों और रिश्तेदारों ने तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था।

गिरि के परिजन का आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शन समाप्त कराने के लिए बल प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि वे पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, जिसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा।

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