नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Nuh Violence High Court: हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा को लेकर जारी बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

Nuh Violence High Court Order

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07 Aug 2023 (अपडेटेड: Aug 7 2023 2:35 PM)

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सतेंदर चौहान के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Nuh Violence High Court: हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा को लेकर जारी बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और यह आदेश जारी किया।

नूंह के पुन्हाना, पिंगनवा, नगीना, टौरू और फिरोजपुर झिरका में प्रशासन की अलग-अलग टीमों ने अर्धसैनिक बल और पुलिस के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाया था।

Nuh Violence Update: नूंह में जिस छत से पत्थर फेंके गए थे, उस छत को ही प्रशासन ने ढहा दिया था। ये कार्रवाई रविवार को हुई थी, जब एक होटल समेत कई अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था। होटल की छत पर दंगाइयां चढ़ गए थे और वहां से पत्थर फेंके थे।

illegal Construction Removed: नूंह में नलहर रोड चौक के पास 3 मंजिला सहारा होटल, एक रेस्टोरेंट और टाइल्स के एक शोरूम पर बुलडोजर चला दिया गया था। चार बुलडोजर से होटल को 4 घंटे में ढहा दिया गया।

अब तक 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं। अकेले नूंह में 753 निर्माणों पर एक्शन हो चुका है।

हिंसा को लेकर अब तक 100 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं। 147 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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