Mumbai News: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे और दो अन्य को बरी कर दिया. साल 2019 में इन सभी के खिलाफ जबरन वसूली मामले में सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया था. विशेष न्यायाधीश बीडी शेल्के ने गैंगस्टर के भतीजे मोहम्मद रिजवान शेख इब्राहिम (कास्कर), अहमदराजा वधारिया और अशफाक ताऊवाला को बरी कर दिया.
Mumbai: डॉन दाऊद के भतीजे को कोर्ट ने किया बरी, 2019 के इस मामले में कोर्ट ने किया बरी
Mumbai News: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे और दो अन्य को बरी कर दिया
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Crime Tak
13 Apr 2024 (अपडेटेड: Apr 14 2024 4:25 PM)
उन पर धारा 120 (आपराधिक साजिश), 387 (जबरन वसूली के लिए लोगों को मौत या गंभीर चोट का डर पैदा करना) और मकोका के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे. कोर्ट ने सभी को इन आरोपों से बरी कर दिया.
बिल्डर पर धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है.
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एक बिल्डर को धमकी देने के आरोप में दाऊद के भतीजे समेत तीन लोगों के खिलाफ 2019 में मामला दर्ज किया गया था. बिल्डर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात करने का भी व्यवसाय था, ने आरोप लगाया था कि उसके व्यापारिक साझेदार पर उसका 15 लाख रुपये बकाया था और जून 2019 में, उसे गिरोह के सदस्य फहीम मचमच के माध्यम से गैंगस्टर छोटा शकील से एक अंतरराष्ट्रीय कॉल आया। पता चला कि वह भुगतान करने गया था.
अभियोजन पक्ष ने दलील दी थी कि सभी आरोपियों के खिलाफ फोन कॉल रिकॉर्डिंग और सीडीआर समेत कई सबूत मिले हैं. इसमें कहा गया कि तौलियावाला ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर किए गए अपराध का खुलासा करते हुए एक इकबालिया बयान भी दिया था.
छोटा शकील ने फोन पर दी थी धमकी
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दाऊद के भतीजे रिजवान और अन्य आरोपियों, जो उसके प्रभाव में थे, ने बिल्डर को बकाया राशि वापस करने की धमकी दी. शकील और मचामाच को मामले में वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया है और अदालत ने पुलिस को उनके खिलाफ एक अलग आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया है. अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 23 गवाहों से पूछताछ की और अदालत के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत किए.
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