61 केस दर्ज, 6 मामलों में सजा और 586 करोड़ की संपत्ति जब्त... ऐसे खत्म होता गया बाहुबली मुख्तार अंसारी का साम्राज्य

मुख्तार अंसारी का अपराध से गहरा नाता था. आइए जानते हैं मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली.

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28 Mar 2024 (अपडेटेड: Mar 28 2024 11:05 PM)

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Mukhtar Ansari Death: मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मुख्तार अंसारी को बांदा जेल (Banda Jail) में अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मुख्तार अंसारी का अपराध से गहरा नाता था. आइए जानते हैं मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली.

मुख्तार अंसारी की अपराध कुंडली

61 मुकदमों में मुख्तार का नाम है. मुख्तार अंसारी को यूपी के गैंगस्टरों की सूची में रखा गया है. अंतरराज्यीय 191 गैंग के सरगना मुख्तार के खिलाफ वाराणसी, गाजीपुर समेत कई जगहों पर गंभीर धाराओं में 61 मुकदमे दर्ज हैं.
ग़ाज़ीपुर में मुख्तार अंसारी का गैंग आईएस 191 14 अक्टूबर 1997 को गैंग के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ था. उस वक्त गैंग में 22 सदस्य थे. फिलहाल इसमें 19 सदस्य बचे हैं.
2022 से अब तक मुख्तार को 8 मामलों में सजा हो चुकी है. 

13 मार्च 2024: आर्म्स एक्ट के आठवें मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई. | Mukhtar Ansari Crime Record

अब तक मुख्तार को सात मामलों में सजा सुनाई जा चुकी थी. हालांकि इनमें से दो मामलों में सजा पर रोक लगा दी गई थी. अवधेश राय हत्याकांड में सबसे बड़ी सजा उम्रकैद थी. उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ अब तक आठ मामलों में सजा का ऐलान हो चुका था.
 

फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. दो सजाओं पर कोर्ट की रोक के मामले को छोड़ भी दें तो मुख्तार अंसारी अभी भी छह मामलों में दोषी था. बांदा जेल में बंद मुख्तार के खिलाफ कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर सजा सुनिश्चित कराई जा रही थी.


इन मामलों में हुआ सजा का ऐलान: Mukhtar Ansari Case

13 मार्च 2024: फर्जी लाइसेंस मामले में आरोप साबित होने पर मुख्तार अंसारी को आईपीसी की धारा 428, 467, 468 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मौत की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
15 दिसंबर 2023: रूंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में 5 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना.
5 जून 2023: चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास.
29 अप्रैल 2023: गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट एएसजे-चतुर्थ ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल कठोर कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
25 फरवरी 2023: नई दिल्ली में आर्म्स एक्ट और 5-टाडा एक्ट के तहत दर्ज मामले में एएसजे साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास और 5.55 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
15 दिसंबर 2022: गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
21 सितंबर 2022: सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकने और धमकाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा सुनाई. लखनऊ के आलमबाग में दर्ज मुकदमे की धारा 353 के तहत दो साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 504 के तहत दो साल की कैद और 2,000 रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत 7 साल की कैद और 2,000 रुपये जुर्माना 25,000 रुपये. सजा सुनाई गई।
23 सितंबर 2022: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में दो साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

दो मामलों में राहत मिली थी

मुख्तार अंसारी को दो मामलों में राहत मिल गई है. नई दिल्ली में आर्म्स एक्ट और 5-टाडा एक्ट के तहत दर्ज मामले में एएसजे साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा 25 फरवरी 2003 को दी गई सजा के खिलाफ अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल 2005 को मामले की सुनवाई के बाद मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। वहीं, 15 दिसंबर 2023 को रूंगटा परिवार को धमकी देने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर भी रोक लगा दी गई है। इस फैसले पर प्रभारी जिला जज की अदालत ने 16 जनवरी 2024 को रोक लगा दी थी.

लगाया था धीमा जहर देने का आरोप

मुख्तार अंसारी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि उन्हें जेल में धीमा जहर दिया गया था. बहुचर्चित एंबुलेंस मामले में 21 मार्च को मुख्तार अंसारी की बाराबंकी एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी. उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दी कि 19 मार्च की रात उन्हें खाने में जहर दे दिया गया, इससे उनकी तबीयत बिगड़ गयी. मुख्तार ने अपनी अर्जी में कहा था कि ऐसा लग रहा है कि उसका दम घुट जाएगा. बहुत घबराहट महसूस हो रही है. कृपया मेरा समुचित इलाज कराने के लिए डॉक्टरों की एक टीम की व्यवस्था करें. 40 दिन पहले भी उसने खाने में जहर मिलाकर देने का आरोप लगाया था.

कौन है मुख्तार अंसारी

मुख्तार अंसारी वो नाम है जिसे देश के बाहुबली नेताओं में गिना जाता है. इसका जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ. उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी कभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे. जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे. इस तरह मुख्तार अंसारी को विरासत में राजनीति मिली. यही वजह है कि कॉलेज में ही पढ़ाई के दौरान राजनीति की शुरुआत की थी.

कहा जाता है कि 1990 के दशक आते-आते मुख्तार ने जमीन कब्जाने के लिए अपना गैंग बनाना शुरू किया. फिर गाजीपुर जिले और आसपास के इलाकों में कब्जाए जमीनों की लाइन लग गई. मुख्तार नाम का शख्स सुर्खियों में उस समय आया जब पूर्वांचल के डॉन ब्रजेश सिंह से गैंगवॉर शुरू हुई. साल 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधान सभा के लिए चुने गए थे.

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