Indore Crime News: लंबे समय तक दुष्कर्म करके अपनी भाभी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले 29 वर्षीय व्यक्ति को इंदौर की एक अदालत ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विशेष न्यायाधीश चारूलता दांगी ने 29 वर्षीय व्यक्ति को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (दो) (एन) (महिला से बार-बार बलात्कार), धारा 506 (धमकाना), धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और अन्य प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया।
भाभी को बनाता रहा हवस का शिकार, भाभी ने तेज़ाब पीकर दे दी जान, दुष्कर्मी देवर को 10 साल की कैद
Indore Crime: लंबे समय तक दुष्कर्म करके अपनी भाभी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले 29 वर्षीय व्यक्ति को इंदौर की एक अदालत ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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जांच में जुटी पुलिस
15 Feb 2024 (अपडेटेड: Feb 16 2024 2:40 PM)
भाभी को खुदकुशी के लिए मजबूर किया
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अदालत ने बुधवार को पारित फैसले में कहा,‘‘मुजरिम ने पीड़ित महिला का देवर होने के बावजूद उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया और उसे धमकी दी। इससे प्रताड़ित होकर महिला ने तेजाब पीकर जान दे दी। मुजरिम किसी सहानुभूति का पात्र नहीं है।’’ अभियोजन के अधिकारी ने बताया कि महिला ने शहर में 18 जून 2021 को तेजाब पीकर जान दे दी थी।
भाभी के साथ बार-बार दुष्कर्म किया
अधिकारी ने पुलिस जांच के हवाले से बताया कि महिला के देवर ने एक मई, 2019 से एक सितंबर, 2020 के बीच उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि मुजरिम ने महिला को धमकी भी दी थी कि अगर उसने उसे जबरिया शारीरिक संबंध बनाने से रोका या किसी को आपबीती सुनाई, तो वह उसके पति की हत्या कर देगा। अतिरिक्त लोक अभियोजक जयंत दुबे ने महिला के देवर पर जुर्म साबित करने के लिए अदालत में 10 गवाह पेश किए थे।
(PTI)
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