दिल्ली में मर्सिडीज चालक ने सिपाही से मारपीट की, मामला दर्ज

दिल्ली के तुगलक रोड पर लाल बत्ती पार करने के कारण रोके गए मर्सिडीज चालक ने पुलिस कांस्टेबल को कथित रूप से गालियां दी और उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने शनिवार को बताया कि कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

दिल्ली में मर्सिडीज चालक ने सिपाही से मारपीट की, मामला दर्ज

दिल्ली में मर्सिडीज चालक ने सिपाही से मारपीट की, मामला दर्ज

• 08:22 PM • 01 Apr 2023

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Delhi Crime News:  दिल्ली के तुगलक रोड पर लाल बत्ती पार करने के कारण रोके गए मर्सिडीज चालक ने पुलिस कांस्टेबल को कथित रूप से गालियां दी और उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने शनिवार को बताया कि कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की उम्र 28 से 30 साल के बीच है और उसका दावा है कि उसके पिता केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे।

थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सहायक उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार और कांस्टेबल सुरेंद्र की 25 मार्च को हुमायूं रोड पर सुब्रमण्यम भारती मार्ग टी-पॉइंट पर ड्यूटी थी।

प्राथमिकी के अनुसार, शाम 6 बजकर करीब 55 मिनट पर सफेद मर्सिडीज और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार लाल बत्ती पार कर हुमायूं रोड पर आ गए। तब सिंह ने कुमार को वाहनों को रोकने का निर्देश दिया।

प्राथमिकी में बताया गया कि जैसे ही कार रूकी, मर्सिडीज चालक (जिस पर एक अस्थायी नंबर प्लेट लगी थी) कार से उतरा और कथित रूप से कुमार को गालियां दीं और उसके साथ मारपीट भी की। इस दौरान फॉर्च्यूनर में सवार आरोपी के निजी सुरक्षा कर्मी ने उसे समझाने की कोशिश की।

प्राथमिकी में कहा गया है कि मर्सिडीज चालक ने फिर दावा किया कि उसके पिता गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे और कुमार को चेतावनी दी थी कि उनकी कार्रवाई से उनकी नौकरी प्रभावित हो सकती है।

पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार को तुगलक रोड थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (सरकारी कर्मचारी के सरकारी काम में बाधा डालना), धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकने के लिए उसके खिलाफ बल प्रयोग या हमला), धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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