Maharashtra Court News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के 31 वर्षीय एक व्यक्ति को आठ साल पहले झगड़े के दौरान अपने दोस्त की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सत्र न्यायाधीश डॉ. रचना आर तेहरा ने बुधवार को अपने आदेश में मुंब्रा के आनंद कोलीवाड़ा निवासी आरोपी रियाज उर्फ बबलू सत्तार मुजावर पर 4,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
ठाणे में आठ साल पहले दोस्त ने की थी दोस्त की हत्या, मिली उम्रकैद की सजा
Maharashtra Court News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के 31 वर्षीय एक व्यक्ति को आठ साल पहले झगड़े के दौरान अपने दोस्त की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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अदालत का फैसला
13 Jul 2023 (अपडेटेड: Jul 13 2023 9:30 PM)
मुजावर ने जाधव पर चाकू से हमला किया
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अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) रेखा हिवराले के अनुसार, मुजावर और पीड़ित रोहित भगवान जाधव दोस्त थे। अप्रैल 2015 में, दोनों के बीच झगड़ा हुआ और मुजावर ने जाधव पर चाकू से हमला किया, जिससे जाधव की मौत हो गई। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने मुजावर के खिलाफ उचित संदेह से परे आरोप साबित किए हैं।
अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की
अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत अपराध के लिए सजा या तो मौत है या फिर उम्र कैद तथा जुर्माना है। एपीपी हिवराले ने बताया कि मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की थी।
(PTI)
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