नाबालिग को दोस्त के साथ कमरे में बंद कर देती थी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने दिया इस वारदात को अंजाम

(Life Term in Minor Girl Rape Case

CrimeTak

28 Sep 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:06 PM)

follow google news

उत्तर प्रदेश के बरेली में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के दोषी शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई. इसी के साथ उसपर 55 हजार का जुर्माना भी लगाया. इस वारदात अंजाम देने में एक महिला ने इसका साथ दिया था. अदालत ने इस शैतान औरत को भी जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुनाई.

आइए आपको तफ्तीश से बताते हैं कि ये मामला क्या है जिसमें अदालत ने रेप में साथ देने वाले अपराधी को रेप करने वाले आरोपी से ज्यादा सजा सुनाई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 सितंबर 2017 को सुरेश साहू नाम के एक शख्स ने अभिषेक शर्मा पर अपनी पोती के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था और इज्जत नगर थाने में केस दर्ज कराया इसके साथ ही एक नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी नामक महिला पर इस अपराध में आरोपी का साथ देने का भी आरोप लगाया गया था.

इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस के अनुसार अभिषेक शर्मा ने नाबालिक को धमकी देकर रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता था. आरोपी ने इस पूरी घटना का घटना का वीडियो भी बनाया और कई बार बच्ची के साथ कुकर्म करता रहा.

इस अपराध में नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी नाम की महिला ने अभिषेक का साथ दिया वो लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर जाती थी और अपने दोस्त अभिषेक शर्मा के साथ एक कमरे में बंद कर देती थी जहां वह बच्ची के साथ बलात्कार करता था.

अब इस वारदात के 4 साल बाद कोर्ट का इसमें फैसला आ गया है, जिसमें अदालत ने आरोपी अभिषेक और सोनी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसी के साथ सोनी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है, जबकि आरोपी अभिषेक पर 55 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

    follow google newsfollow whatsapp