हाईकोर्ट आज तय करेगा कि कुमार विश्वास पर मुकदमा चले या नहीं, ये याचिका थी पेटिशन रद्द करने की

CrimeTak

12 Oct 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:28 PM)

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Kumar Vishwas Case: देश के जाने माने हिन्दी के कवि कुमार विश्वास की याचिका पर कोर्ट आज फैसला दे सकती है। अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए मशहूर गीतकार कुमार विश्वास की एक याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है।

दरअसल आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। पंजाब के रोपड़ ज़िले में आप पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास के खिलाफ धारा 153 यानी दंगा भड़काने के लिए उकसाना, 153 A यानी किसी पूजा स्थल पर किया गया कोई अपराध, धारा 505 यानी अफवाह फैलाना, धारा 505 (2) यानी दो समुदायों के बीच घृणा पैदा करना, धारा 116 यानी किसी को अपराध के लिए उकसाना इसके अलावा धारा 143 है जिसका मतलब हुआ कि किसी गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होना, और धारा 147 यानी बलवा करने का दोषी और धारा 323 मतलब किसी को चोट पहुँचाने की नियत से हमला करना, धारा 341 यानी किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना और 120 (B)- यानी आपराधिक षडयंत्र रचने जैसी संगीन धाराओं में मामले दर्ज कराए गए हैं।

Kumar Vishwas Case: असल में ये मुकदमा उस समय दर्ज कराया गया था जब एक सवाल के जवाब में कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान का हिमायती होने का इल्ज़ाम लगा दिया था।

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बयान दिया था. कुमार विश्वास ने दावा किया था कि केजरीवाल ने उनसे बातचीत में कहा था कि एक दिन या तो वह पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र (खालिस्तान) के पहले प्रधानमंत्री। उसी के बाद कुमार विश्वास के अलावा कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था. लांबा पर विश्वास द्वारा की गई टिप्पणी का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है।

Kumar Vishwas Case: कुमार विश्वास के खिलाफ इतने और संगीन मामले दर्ज करके पंजाब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने की फिराक में थी। लेकिन अपने खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों के खिलाफ कुमार विश्वास ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की थी। अपनी अपील में कुमार विश्वास का कहना है कि ये सारे इल्ज़ाम सच से परे हैं और राजनीति से प्रेरित हैं।

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