Kerala News : केरल में कांग्रेसी नेता पर ईडी (ED) का शिकंजा कस सकता है। असल में अब ईडी ने कांग्रेस की केरल इकाई के अध्यक्ष के. सुधाकरन पर धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ करनी शुरू कर दी है. इन पर 2 साल पहले इस मामले धोखाधड़ी के आरोप लगे थे. जिसकी जांच ईडी कर रही है. क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं.
Kerala : केरल कांग्रेस प्रमुख के. सुधाकरन धोखाधड़ी केस में ED के सामने पेश हुए
kerala congress chief k. sudhakaran : कांग्रेस की केरल इकाई के अध्यक्ष के. सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में जांच लिए ED के सामने पेश हुए.
ADVERTISEMENT
Kerala Congress Chief K. Sudhakaran News, Photo : Social Media
11 Sep 2023 (अपडेटेड: Sep 11 2023 3:20 PM)
ADVERTISEMENT
Kerala Congress Chief K. Sudhakaran : PTI की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस की केरल इकाई के अध्यक्ष के. सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में जांच के सिलसिले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष पेश हुए। जिसमें प्राचीन वस्तुओं का विवादित डीलर एम. मावुंकल मुख्य आरोपी है। अपराध शाखा द्वारा दर्ज मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबह करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। अपराध शाखा ने इससे पहले धोखाधड़ी मामले में अपना धन गंवा चुके शिकायतकर्ताओं के बयान के आधार पर दर्ज एक मामले में सुधाकरन को गिरफ्तार करने के बाद, जमानत पर रिहा कर दिया था। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि उन्होंने सुधाकरन की मौजूदगी में मावुंकल को धन दिया था।
दो साल पहले आरोप लगने पर सुधाकरन ने इससे इनकार किया था। मावुंकल के साथ सुधाकरन की तस्वीरें सामने आने के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया। सुधाकरन ने कहा था कि वह मावुंकल के आवास पर उपचार के लिए गए थे क्योंकि मावुंकल खुद को एक प्रशिक्षित ‘कॉस्मेटोलॉजिस्ट’ (मेकअप और सौंदर्य उपचार में विशेषज्ञता रखना) होने का दावा करता है।
मावुंकल ने कथित तौर पर विभिन्न लोगों को अपने और अपने कारोबार के बारे में गलत जानकारी दी और उनसे धन एकत्रित किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राज्य के नौकरशाहों के साथ मावुंकल की कई तस्वीरें सामने आईं। चेरतला निवासी मावुंकल को अपराध शाखा ने सितंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया। मावुंबल के पास दुर्लभ एवं ऐतिहासिक प्राचीन वस्तुएं हैं। वह कई लोगों से 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपों का भी सामना कर रहा है। मावुंकल को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में भी हाल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
ADVERTISEMENT