Karnataka Married Woman: कर्नाटक के बेलगावी में 28 साल की महिला ने जो पुलिस में शिकायत लिखवाई वो वाकई हैरान कर देती है। पुलिस के पास दर्ज करवाई गई शिकायत में महिला ने गंदी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने, धर्मपरिवर्तन करने का तो इल्जाम लगाया ही है। शिकायत में यहां तक लिखा है कि जिस आरोपी ने महिला के साथ ये सारी ज्यादती की उससे भी ज्यादा उसने एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जिसे बताते हुए भी शर्म आती है।
बीवी के सामने पहले महिला से रेप, फिर किया ब्लैकमेल, करवाना चाहा धर्म परिवर्तन, 7 के खिलाफ FIR
Karnataka Married Woman Raped : कर्नाटक में एक अजीबोगरीब शिकायत पुलिस के पास पहुँची जिसमें महिला के साथ आरोपी ने अपनी ही पत्नी के सामने रेप किया और फिर उसे ब्लैकमेल किया।
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कर्नाटक में बीवी के सामने ही महिला से रेप का अजीबो गरीब मामला सामने आया
22 Apr 2024 (अपडेटेड: Apr 22 2024 8:05 AM)
बुर्का पहनने और कुमकुम न लगाने की हिदायत
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उसने लिखा कि आरोपी ने अपनी ही बीवी के सामने उसका रेप किया। इतना ही नहीं उसने बुर्का पहनने के अलावा माथे पर कुमकुम न लगाने की सख्त हिदायत दी। महिला ने ये इल्जाम रफीक और उसकी पत्नी के साथ साथ सात लोगों के खिलाफ लगाए और पुलिस में FIR दर्ज करवाई है। महिला का इल्जाम है कि रफीक और उसकी पत्नी ने पीड़ित महिला के साथ छेड़छाड़ करने के साथ साथ उसके साथ यौन संबंध भी बनाए और उसकी अंतरंग तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। इसके बाद उन लोगों ने ब्लैकमेल करना शुरू किया।
ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन कराने का इल्जाम
शुरू शुरू में ये ब्लैकमेल सिर्फ इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए था। लेकिन बाद में बात हद से भी आगे बढ़ गई। महिला की लिखित शिकायत के मुताबिक रफीक और उसकी बीवी ने साल 2023 में उसे बेलगावी में अपने घर पर रहने को मजबूर किया। यहां तक कहा गया कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी तो उसे पूरे जमाने में बदनाम कर देंगे। उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि जो कहा जाए बस करती जाओ।
पांच वक्त नमाज पढ़ने को मजबूर किया
महिला ने शिकायत में बताया कि जब वो तीनों एक ही साथ एक ही घर में रह रहे थे तो रफीक ने अपनी पत्नी के सामने उसके साथ रेप किया। बेलगावी के एसपी भीमाशंकर गुलेदा के मुताबिक उन्हें जो शिकायत मिली है उसमें साफ साफ लिखा है कि आरोपी पति पत्नी ने पीड़ित महिला को न तो कुमकुम लगाने की इजाजत दी बल्कि उसे बुर्का पहनने को कहा और पांचों वक्त नमाज पढ़ने को मजबूर कर दिया। महिला का ये भी कहना है कि उसके साथ गैरइंसानी जुल्म किया जाता था और उसे जाति सूचक अपशब्दों के साथ बुलाया और पुकारा जाता था।
पुलिस ने दर्ज की सात लोगों के खिलाफ एफआईआर
महिला की शिकायत में ये भी लिखा है कि आरोपी ने महिला को अपने पति से तलाक लेने पर जोर दिया और धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसकी तस्वीरें सबके सामने खोलकर दिखा देंगे। यहां तक कि धर्म परिवर्तन को लेकर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। महिला की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ सौंदत्ती में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर 'कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम', आईटी कानून की प्रासंगिक धाराओं, एससी/एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत इल्जाम लगाए गए हैं, जिनमें बलात्कार, अपहरण, गलत कारावास और आपराधिक धमकी शामिल हैं।
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