दूसरों को उनके ज़ुर्म की सजा देने वाले एक जज को खुद बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया है, जम्मू-कश्मीर की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने अपने फैसले में जज को दोषी पाया है। जम्मू में एक उप-न्यायाधीश पर 2018 में उनसे कानूनी मदद मांगने वाली एक महिला से बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोप लगा था, आरोप के बाद उप-न्यायाधीश को निलंबित कर दिया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोषी करार दिए गए सब-जज का नाम राकेश कुमार अबरोल है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जम्मू के पीठासीन अधिकारी खलील चौधरी ने अपने फैसले में कहा कि चर्चा से जो निष्कर्ष निकलता है, वो ये है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूत आरोपी के अपराध की ओर इशारा करते हैं
जिसे करना था 'इंसाफ' उसी ने किया रेप! फैसला आया ऐसा की देखती रह गई दुनिया
judge turned rapist court convicted of rape and fraud
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22 Oct 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:07 PM)
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जज को जेल में जाना पड़ेगा!
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रस्तुत किए गए सूबत आरोपों को सही दर्शाते हैं, इसलिए आरोपी को धारा 420 और 376 (2) (के) आरपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है। हालांकि, अदालत ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है। कोर्ट में सजा पर शनिवार को सुनवाई होगी, अदालत ने आगे कहा कि प्रभावी व्यक्ति को अपनी पहुंच, प्रभाव और अधिकार को ध्यान में रखते हुए आम जनता के प्रति अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील होना चाहिए। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अनुभव और ज्ञान के साथ अधिकार और कानून का अर्थ जानते हैं और समझते हैं।
पीड़िता जज के घर पर ही काम करती थी
अभियोजन पक्ष के अनुसार रामबन निवासी पीड़ित महिला की और जज की मुलाकात उस समय हुई जब वह एक केस लड़ रही थी। न्यायिक अधिकारी होने के नाते अबरोल ने कानूनी मदद का वादा किया और उससे घरेलू कार्यों में हाथ बंटाने की बात कही। इसके बाद महिला ने जज के घर काम करना शुरू कर दिया। जज ने महिला को उसकी बेटी को बेहतर शिक्षा देने का वादा भी किया। आरोपी ने उसे 5000 रुपए प्रति माह वेतन देने का वादा भी किया था, इसी दौरान, उसने महिला को अपनी बातों में उलझाकर उसके साथ बलात्कार किया।
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