श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हाईकोर्ट ने ASI सर्वे की दी मंजूरी, अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी

Shri Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर पहले सुनवाई करेगा और इसके बाद वाद की पोषणीयता के मुद्दे

अदालत का फैसला

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14 Dec 2023 (अपडेटेड: Dec 14 2023 5:10 PM)

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Shri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा की श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर में ASI सर्वे की मंजूरी दे दी। उच्च न्यायालय ने विवादित जमीन पर एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराए जाने की मांग को मंजूरी दे दी है। 

हाईकोर्ट ने ASI सर्वे की दी मंजूरी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर पहले सुनवाई करेगा और इसके बाद वाद की पोषणीयता के मुद्दे पर निर्णय करेगा। अदालत अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के आवेदन पर 18 दिसंबर 2023 को सुनवाई करेगा। यह याचिका मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इस उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे में दायर की गई थी। 

अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2023 को होगी

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इससे पूर्व 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।

(PTI)

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