गौतमबुद्ध नगर : महिला ने पति पर लगाया ‘तीन तलाक’ देने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

गौतमबुद्ध नगर जिले के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में एक महिला ने पति पर कथित तौर पर तीन तलाक देने और दूसरी महिला के साथ रहने की शिकायत दर्ज कराई है।

Noida Triple Talaq Case

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16 Sep 2023 (अपडेटेड: Sep 16 2023 11:00 PM)

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Noida Triple Talaq Case : गौतमबुद्ध नगर जिले के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में एक महिला ने पति पर कथित तौर पर तीन तलाक देने और दूसरी महिला के साथ रहने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उसने बताया कि मामले में महिला के पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

ईकोटेक -3 थाना के प्रभारी निरीक्षक सुनील दत्त ने बताया कि शाहजहां नामक महिला ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उसकी 20 वर्ष पहले आजाद अली नामक व्यक्ति से शादी हुई थी और उसकी तीन बेटी और तीन बेटे हैं।

उन्होंने बताया कि पीड़िता का आरोप है कि उसका पति किसी और महिला के साथ रह रहा है और विरोध करने पर उसने उसे तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) दे दिया।

दत्त ने शिकायत के हवाले से बताया कि जब पीड़िता ने ससुराल पक्ष के लोगों से इसकी शिकायत की तो उन्होंने भी उसके पति का साथ दिया।

पीड़िता का आरोप है कि पति उसके साथ मारपीट करता था और उसे घर से निकाल दिया है। वह बच्चों के साथ भी मारपीट करता है।

थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और मुस्लिम विवाह (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019) अधिनियम की धारा-तीन और चार के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्रकरण की जांच की जा रही है।

मुस्लिम विवाह (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत देश में तीन तलाक देना गैर कानूनी है और इसमें सजा का प्रावधान किया गया है।

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