Elvish Case: एक सेक्शन हटा, दो सेक्शनों पर अदालत ने उठाए सवाल, एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ था एल्विश के खिलाफ मामला

Elvish Case Update: एल्विश यादव को क्या सेक्शन में राहत दी गई है, या उसके लिए ये आफत बनेगी, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एल्विश यादव के खिलाफ जिन सेक्शनों में पुलिस जांच कर रही थी, उस पर कोर्ट ने आपत्ति दर्ज करा दी है।

Elvish Case Update

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21 Mar 2024 (अपडेटेड: Mar 21 2024 1:55 PM)

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Elvish Case Update: एल्विश यादव को क्या सेक्शन में राहत दी गई है, या उसके लिए ये आफत बनेगी, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एल्विश यादव के खिलाफ जिन सेक्शनों में पुलिस जांच कर रही थी, उस पर कोर्ट ने आपत्ति दर्ज करा दी है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में आईपीसी, वन्य जीव अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट की तमाम धाराएं लगाई थी, लेकिन बुधवार को NDPS एक्ट की धारा 8/20 की जगह 8/22 लगा दी है। इस मामले में कोर्ट ने गंभीर सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने एनडीपीएस के सेक्शन 27 और 27 ए पर सवाल खड़ा किया और पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने का आदेश दिया।

ये कहा कोर्ट ने ?

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा अभियुक्त एल्विस यादव का, जो रिमांड 13 मार्च को धारा 284, 289 , 120 बी भारतीय दंड संहिता 9 / 39/ 48ए /49/ 50/51 वन्य जीव अधिनियम एवं 8/ 20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में स्वीकृत किया गया था, उसको संशोधित करते हुए धारा 284/ 289/ 120बी / भारतीय दंड संहिता 9/39/ 48ए /49/ 50/ 51 / वन्य जीव अधिनियम के साथ-साथ धारा 8/22/ 29 /30 /32 /एन.डी.पी.एस. एक्ट में स्वीकृत किए जाने का आधार पर्याप्त है।

सेक्शन 27/27 ए में सबूत नहीं, और जांच की जाए

न्यायालय ने सिर्फ 27/27A एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध न होना पाते हुए दोनों धाराओं को एन.डी.पी.एस. एक्ट में पर्याप्त आधार नहीं माना है। पुलिस को और जांच करने को कहा है। यानी अदालत ने अभी माना है कि एल्विश के खिलाफ अभी तक पर्याप्त सबूत नहीं है। लिहाजा अदालत ने इस पर सवाल खड़ा किया है।

Elvish Case Update: इस मामले में अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन पर दिल्ली एनसीआर के कई फार्म हाउस में रेव पार्टी आयोजित करने का आरोप है।

एल्विश यादव जेल में बंद है।

पहले ये धाराएं लगी थी!

एल्विश  पर NDPS एक्ट की गंभीर धाराएं लगाई गई थी। ड्रग की खरीद-फरोख्त के लिए फाइनेंस करने का आरोप लगाया गया था। एल्विश पर NDPS के सेक्शन 8/20 धारा लगाई गई थी। इसके मुताबिक,  किसी व्यक्ति के पास से गांजा या गांजा जैसे किसी ड्रग्स का मिलना पाया जाए। साथ-साथ उस पर एनडीपीएस का सेक्शन 27 लगाया गया था। सेक्शन 27 NDPS एक्ट के मुताबिक, किसी व्यक्ति का नारकोटिक ड्रग का इस्तेमाल करना।

NDPS 27A के मुताबिक, किसी व्यक्ति के द्वारा नारकोटिक ड्रग्स ख़रीदने या उसके फ़ाइनेंसिंग में मदद करना शामिल है। सेक्शन 30 NDPS के मुताबिक़, फ़ाइनेंसिंग या कंजम्पशन के लिए प्लान बनाना। ये तमाम धाराएं उस पर लगाई गई थी। इसके अलावा उस पर वन्य जीव अधिनियम और आईपीसी की धाराएं भी लगाई गई है।

Elvish Yadav: यूट्यूबर एल्विश यादव का कुबूलनामा भी सामने आया है। नोएडा पुलिस ने दावा किया है कि एल्विश ने कुबूल कर लिया है कि वो पार्टियों में सांप और सांपों के जहर की सप्लाई करता था। उसने ये भी कुबूल किया है कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी वो रेव पार्टियों में मिल चुका है।

बीते रविवार को पुलिस ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे जेल भेज दिया। सांपों के जहर की कथित खरीद-फरोख्त मामले में उसे अरेस्ट किया गया है।

पिछले साल 3 नवंबर को नोएडा सेक्टर 51 स्थित एक बैंक्वेट हॉल में सांपों का जहर मुहैया कराया था। फॉरेंसिक टीम ने भी इसकी पुष्टि की थी। तब एल्विश यादव और छह अन्य लोगों पर वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी की धारा 129(ए) के तहत केस दर्ज किया गया था। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कोबरा करैत प्रजाति के सांपों के जहर की पुष्टि हुई थी। गौरतलब है कि पीपल फॉर एनिमल संस्था ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की जांच थाना सेक्टर 20 पुलिस कर रही है।

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