गाड़ी पर लटकाते हैं नींबू-मिर्च या काला रिबन तो पांच हज़ार जुर्माने के लिए हो जाएं तैयार

delhi police started special drive to remove obstructions hiding vehicles number

CrimeTak

27 Sep 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:06 PM)

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तो क्या आप अपनी गाड़ी पर लटकाते हैं नींबू-मिर्च या काला रिबन. तो अभी जाकर उसे उतार लें क्योंकि दिल्ली पुलिस उन वाहन मालिकों के ख़िलाफ़ करने जा रही है बड़ी कार्रवाई.दरअसल दिल्ली पुलिस के आधिकारियों के मुताबिक ऐसा अक्सर देखने में आया है की कुछ लोग वाहन की नंबर प्लेट पर नींबू-मिर्च या काला रिबन बांध कर टोटका करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का मानना है की इससे उनकी गाड़ी को बुरी नज़र से बचाया जा सकता है.

लेकिन इसमें ट्रैफ़िक पुलिस के लिए एक दिक़्क़त थी. नींबू-मिर्च या काला रिबन लगने की वजह से नंबर प्लेट देखने में परेशान होती थी. आंखों से ही नहीं सीसीटीवी कैमरों में भी नंबर देख पाना मुशिकल होता थाऔर इसी का फ़ायदा उठा वाहन चालत ट्रैफिक नियम को तोड़कर सज़ा पाने से बच जाते हैं. लेकिन क़ानून तोड़ने वालों के दिन अब लद गए हैं. दरअसल दिल्ली यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त डॉ. मुक्तेश चंद्र ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं

दिल्ली से सटे यूपी के दो बड़े शहर नोएडा और ग़ाज़ियाबाद से हर रोज़ लगभग दो लाख वाहन रोजाना दिल्ली में प्रवेश करते हैं. वाहनों में कार, ट्रक और टेम्पो होते हैं जिसमें बुरी नजर से बचने के लिए नंबर प्लेट के ऊपर काला रिबन बांध दिया जाता है या नींबू-मिर्ची टांग दिया जाता है और यहीं कारण है की जब ये गाड़ियां ट्रैफिक नियमो का उल्लंघन करते हैं तो नंबर प्लेट के नंबर स्पष्ट रूप से सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक पुलिस की नजर में नहीं आते। लेकिन, अब दिल्ली पुलिस एक्शन मे हैं, और ऐसे करने वाहन चालकों का चालान काटा जाएगा और 5000 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

जांच के लिए स्पेशल ड्राइव व्यवस्था

इन वाहनों की जांच के लिए स्पेशल ड्राइव व्यवस्था भी आरम्भ की गई है। इस अभियान के तहत वाहनों की नंबर प्लेट छिपाने के लिए जानबूझकर काला रिबन, नींबू-मिर्ची या ऐसी कोई भी चीज का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालको पर पैनी नजर रखी जाएगी। विशेष आयुक्त ने यह भी कहा है कि यदि नंबर छिप भी जाएंगे तो भी पुलिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए सही नंबर पता करने के बाद दोषी के घर पर सीधे चालान भेजेगी।

ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत वाहन की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने या उसे छिपाने पर 5000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एक बार चालान के बाद दोबारा से नियम का उल्लंघन करने की स्थिति मे जुर्माने की रकम भी दोगुनी हो जाती है।

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