श्रीकांत त्यागी को नहीं मिलेगी पुलिस सुरक्षा, भाजपा के निष्कासित नेता श्रीकांत त्यागी की याचिका खारिज

Delhi Noida News: महिला पर कथित हमला करने को लेकर पिछले साल गिरफ्तार किये गए स्थानीय नेता श्रीकांत त्यागी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने पुलिस सुरक्षा देने का अनुरोध किया था।

अदालत का फैसला

अदालत का फैसला

12 Nov 2023 (अपडेटेड: Nov 12 2023 5:20 PM)

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Delhi Noida News: उच्चतम न्यायालय ने नोएडा की एक सोसाइटी में एक महिला पर कथित हमला करने को लेकर पिछले साल गिरफ्तार किये गए स्थानीय नेता श्रीकांत त्यागी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने पुलिस सुरक्षा देने का अनुरोध किया था। त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद वह चर्चा में रहे थे। वीडियो में वह नोएडा में अपनी सोसाइटी की एक महिला के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट करते दिखे थे।

पुलिस सुरक्षा देने का अनुरोध 

नोएडा के सेक्टर 93बी में ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी के परिसर में त्यागी द्वारा वृक्षारोपण पर महिला ने कथित तौर पर आपत्ति जताई थी। त्यागी पर महिला से मारपीट और दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा की पीठ ने कहा कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा, ‘‘हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत, उक्त फैसले में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं हैं। अपील के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।’’

श्रीकांत त्यागी को नहीं मिलेगी पुलिस सुरक्षा

शीर्ष अदालत भाजपा के निष्कासित नेता त्यागी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय के चार जुलाई के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने त्यागी की याचिका खारिज करते हुए कहा था, ‘‘एक व्यक्ति, जिसने हिंसा को चुना और मानव जीवन को महत्व नहीं देता है, उसे यह निवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है कि सरकार को उसके विरोधियों से उसके जीवन की रक्षा करने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए।’’

(PTI)

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