दिल्ली शराब घोटाला: 36 लोगों ने 170 से ज्यादा मोबाइल बदले! ED ने कहा - केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत

​Delhi Liquor Case Supreme Court: दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

Arvind Kejriwal

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25 Apr 2024 (अपडेटेड: Apr 25 2024 10:40 AM)

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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
​Delhi Liquor Case Supreme Court: दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसको लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है।

ED ने कहा - केजरीवाल को अंतरिम राहत के बाद गिरफ्तार किया गया

अपने हलफ़नामे में निदेशालय ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद ही गिरफ्तार किया गया था। ED ने कहा कि केजरीवाल को जांच में सहयोग करने के सिलसिले में पूछताछ के लिए नौ बार समन जारी किए गए। नौ समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश न होकर पूछताछ से बच रहे थे। ED ने कहा कि घोटाले की अवधि के दौरान 36 व्यक्तियों द्वारा लगभग 170 से ज़्यादा मोबाइल फोन बदले गए और नष्ट कर किये गए।

केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत - ईडी

ED ने अपने जवाब में केजरीवाल की उन दलीलों को भी नकारा है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव के वक्त गिरफ्तार करके उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने का काम किया गया है। ईडी का ये कदम निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा के खिलाफ है। ईडी ने कहा है कि चाहे कोई कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो अगर उसके खिलाफ ठोस सबूत हैं तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर ये दलील स्वीकार कर ली जाती है तो फिर अपराध मे शामिल राजनेताओं को गिरफ्तारी से छूट मिल जाएगी। ईडी ने फिर कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है।

के कविता की जमानत पर फैसला सुरक्षित

उधर, दिल्ली शराब घोटाले  से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउज़ ऐवन्यू अदालत कविता की जमानत अर्जी पर 6 मई को फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने कविता के वकील को लिखित दलील जमा करने की इजाज़त दी थी। ED ने कहा कि शक्तिशाली लोगों ने अपने प्रभाव और शक्ति के दम पर लोगों को धमका कर बयान वापस लेने का दबाव बनाया था। ED ने कहा कि मोबाईल डेटा डिलीट करने को लेकर के कविता ने जांच एजेंसी के साथ कोई जानकारी साझा नहीं की। फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि मोबाइल ED को देने से पहले 14 और 15 मार्च को डेटा डिलीट किया गया था। चार मोबाइल फोन को 14 और 15 मार्च को फॉर्मेट किया गया था। ED ने कहा कि गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। गवाहों को बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया। ED ने कहा दिनेश अरोड़ा ने ओबरॉय होटल में साउथ ग्रुप की बैठक की पुष्टि अपने बयान में की है। 

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