सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, एक जून तक मिली जमानत

Delhi Liquor Case CM Arvind Kejriwal Bail Granted: दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई है।

CrimeTak

• 02:12 PM • 10 May 2024

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Delhi Liquor Case CM Arvind Kejriwal Bail Granted: दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। ईडी आज ही इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। इस चार्जशीट में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। ईडी के मुताबिक, केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। ईडी की चार्जशीट में पहली बार आरोपी के तौर पर आम आदमी पार्टी का नाम दर्ज है। 

कोर्ट में हुई थी जोरदार बहस

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर बहस हुई थी। कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि ये 100 करोड़ का मामला था, ये 1100 करोड़ का कैसे हो गया? जांच दो सालों तक क्यों चल रही है? इस दौरान ईडी के वकील एस वी राजू ने कहा था कि जब हमने जांच शुरू की थी तो हमारी जांच सीधे तौर पर केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे सूबत आए, वैसे-वैसे कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद 1100 करोड़ रुपये अटैच किए जा चुके हैं। एसवी राजू ने कहा था कि ऐसा शराब पॉलिसी के फायदे की वजह से हुआ था। इस पर कोर्ट ने कहा - पूरी आय अपराध की आय कैसे हुई? 

राजू ने कहा था कि केजरीवाल गोवा चुनाव के दौरान 7 स्टार होटल में किसके पैसों से रुके? ये भी पता चल चुका है। ASG राजू ने कहा था कि हमें पता चला कि अरविंद केजरीवाल के गोवा चुनाव के दौरान 7 सितारा होटल में रुकने के खर्च का कुछ हिस्सा उस व्यक्ति ने चुकाया था जिसने शराब कंपनियों से नकद पैसे लिए थे। 

क्या केजरीवाल समाज के लिए खतरा - सिंघवी

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था -  क्या अरविंद से समाज को खतरा है? नहीं हैं। अगर मैंने समन पर न आकर अपने लिए कोई सुरक्षा ढाल बनाई है, तो आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया? सिर्फ़ 2 लोगों के बयानों के आधार पर गिरफ़्तार किया गया, उनके पास कोई मैटेरियल नहीं था। केजरीवाल सीबीआई के सामने पेश हुए थे और जवाब भी दिया था। ईडी के समन का जवाब भी दिया।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था - अगर हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं और आप CM के तौर पर ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं तो ये कनफ्लिक्ट हो सकता है। पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते अगर मैं आपको अंतरिम जमानत देता हूं तो आपका कार्यालय में उपस्थित होना कितना उचित है, इसके कई प्रभाव हो सकते हैं। क्या आप ऑफिस जाकर बैठकों में भाग लेंगे? क्या आप फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं?  ये तमाम बातें कोर्ट ने कही थी। 

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