Delhi Court: जैश ए मोहम्मद के पांच आतंकियों को उम्रकैद की सज़ा

Court Crime News: कोर्ट ने पांचों को आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए देशभर के युवाओं को भड़काने और आतंकी ट्रेनिंग देने के मामले में सज़ा सुनाया है।

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28 Nov 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:31 PM)

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Life Imprisonment: दिल्ली की पटियाला हाउस की NIA कोर्ट (NIA Court) ने जैश (JEM) के 5 आतंकियों (Terrorist) को उम्र कैद (Life Imprisonment) की सज़ा सुनाया है। कोर्ट ने पांचों को आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए देशभर के युवाओं को भड़काने और आतंकी ट्रेनिंग देने के मामले में सज़ा सुनाया है। कोर्ट ने सज्जाद अहमद खान, बिलाल अहमद मीर, मुज़फ्फर अहमद भट, अशफाक अहमद भट और मेराजुद्दीन चोपान को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।

NIA कोर्ट ने एक दोषी तनवीर अहमद ग़नी को 5 साल की सज़ा सुनाई है। सज्जाद अहमद पर पुलवामा हमले के दौरान में CRPF के काफिले के बारे में जानकारी देने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों ने मिलकर मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश रची थी।

कोर्ट ने कहा कि मुजरिम न सिर्फ जैश के सदस्य थे बल्कि वे आतंकवादियों को हथियार, गोला बारूद और रसद मुहैया  कराकर उनकी मदद करते थे। कोर्ट ने कहा मुजरिम जम्मू-कश्मीर के लोगों को उग्रवाद में जाने के लिए प्रेरित करने और आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए पैसे की व्यवस्था करने में भी शामिल थे।

NIA ने इस मामले में मार्च 2019 में मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी और गिरफ्तारी की थी। अदालत ने टिप्पणी दी कि सभी दोषियों ने हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची। दोषी आतंकवादियों को हथियार, गोला बारूद व रसद मुहैया कराते थे।

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