आप विधायक को लगा दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, ईडी के समन पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार किया

Delhi High Court Amanatullah Khan: दिल्ली हाईकोर्ट से आप विधायक अमानतुल्ला खान को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार मामले में जारी ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

Amanatullah Khan

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01 Feb 2024 (अपडेटेड: Feb 1 2024 12:50 PM)

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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट 
 

Delhi High Court Amanatullah: दिल्ली हाईकोर्ट से आप विधायक अमानतुल्ला खान को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार मामले में जारी ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। 

अमानतुल्ला खान ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके पेश होने वाले प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती दी थी। मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध अनियमितताओं से जुड़ा है।

हालांकि कोर्ट ने बुधवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई में फिलहाल कोई आदेश जारी करने मना कर दिया। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में खान के कार्यकाल के दौरान अवैध भर्तियों के आरोपों से संबंधित आरोपों की जांच कर रहा है। आप नेता खान के वकील ने मनी लांड्रिंग कानून धन के विशिष्ट प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर आपत्ति जताई। 

ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्ला खान अपने कार्यकाल के दौरान तय नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों की गैरकानूनी रूप से भर्ती की। साथ ही ईडी ने कहा है कि खान ने सहयोगियों के नाम पर संपत्ति हासिल करने के लिए इन अवैध भर्तियों से "अपराध की आय" का उपयोग किया।

हाल ही में, ईडी ने खान के तीन सहयोगियों - जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी सहित पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया, जिन्हें नवंबर 2023 में विधायक के परिसरों पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

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