केजरीवाल ने ईडी के नोटिस की अनदेखी क्यों की - सुप्रीम कोर्ट 

Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 

CrimeTak

• 04:53 PM • 29 Apr 2024

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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान SC ने अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा कि क्या आपने जमानत को लेकर कोई याचिका दाखिल की है? इसका मतलब है आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ है? 

केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध - सिंघवी

केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा - मेरी गिरफ्तारी ही अवैध थी। हमने इसलिए उसको ही चुनौती दी है। जिन दस्तावेजों की बात ईडी कर रही है, उनसे केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। जब सीबीआई ने ECIR दाखिल की थी, उसके बाद से कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। पिछले 18 महीनों में गिरफ्तारी नहीं हुई।  इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपका नाम सीबीआई मामले में है? 

सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने पेश की दलीलें 

सिंघवी ने कहा- नहीं। सीबीआई और ED ने दिसंबर 2023 तक शराब नीति मामले में 10 डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाए। एक में भी मेरा नाम नहीं था। राघव मंगुता, बुच्ची बाबू, बोइनपल्ली, एमएस रेड्डी के बयान हुए हैं, लेकिन किसी में भी केजरीवाल के अपराध में शामिल होने की बात नहीं आई। नॉर्मल अपराधिक मामले में जब किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अदालत में पेश करते हैं और उसे या न्यायिक या पुलिस हिरासत में भेजा जाता है। उसके बाद आरोपी ज़मानत अर्जी दाखिल करता हैं। फिर अदालत ये देखती है की जमानत देना है या नहीं। सिंघवी ने कहा - ईडी ने लंबे समय तक गिरफ्तारी न करने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तार कर रही हैं। 

जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि ईडी ने आपको नोटिस भेजा और आपने टाल दिया।  सिंघवी ने कहा - जब सीबीआई ने बुलाया तो मैं गया। मैंने ईडी के नोटिस का विस्तार से जवाब दिया. लेकिन आज, आप यह कहकर गिरफ्तार नहीं कर सकते कि आप नहीं आए, इसलिए हमने गिरफ्तार किया। ईडी ना जाना मेरा अधिकार है। इस पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है। यह गिरफ्तारी का आधार या कारण नहीं हो सकता। अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। 

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