रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार को राहत, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, दो बेटियों को अंतरिम जमानत मिली

Delhi Bihar ED: दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती तथा हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी।

जांच जारी

जांच जारी

09 Feb 2024 (अपडेटेड: Feb 16 2024 1:20 PM)

follow google news

Delhi Bihar ED News: दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती तथा हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी। विशेष न्यायमूर्ति विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस दावे के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी कि उसे उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए।

28 फरवरी तक अंतरिम जमानत

ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मामले में अदालत द्वारा जारी समन के अनुपालन में आरोपी अदालत में पेश हुए। अदालत ने कार्यवाही के दौरान ईडी से पूछा कि उसे आरोपियों की हिरासत की आवश्यकता क्यों है जबकि उसने अपनी जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था।

नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार को राहत

कथित घोटाला उस समय का है, जब लालू प्रसाद यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 से 2009 तक, भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह 'डी' पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और बदले में उन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी थी।

(PTI)

    follow google newsfollow whatsapp