Delhi Riots: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उत्तरपूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े पांच मामलों में बुधवार को जमानत दी।
अदालत ने आप के पूर्व पार्षद को दंगे से जुड़े पांच मामलों में जमानत दी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े पांच मामलों में बुधवार को जमानत दी।
ADVERTISEMENT
Delhi Riots
12 Jul 2023 (अपडेटेड: Jul 12 2023 1:55 PM)
संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों तथा इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को सांप्रदायिक झड़पें हुई थी। इनमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे और करीब 700 लोग घायल हुए थे।
ADVERTISEMENT
दंगे से जुड़े मामलों में हुसैन की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने बुधवार को कहा, ‘‘ सभी पांचों प्राथमिकियों में शर्त के साथ जमानत दी जाती है।’’
पूर्व पार्षद के खिलाफ मामले फरवरी 2020 में हिंसा के दौरान कथित दंगे से जुड़े हैं।
ये मामले हुसैन के घर की छत से दंगाई भीड़ द्वारा पथराव करने, पेट्रोल बम फेंकने और गोलियां चलाने से दो लोगों के घायल होने और हत्या के प्रयास तथा शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित भी हैं।
हुसैन के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने का भी मामला चल रहा है।
ताहिर पर कार्यकर्ता शरजील इमाम और उमर खालिद के साथ दंगों की बड़ी साजिश रचने का भी आरोप है।
ADVERTISEMENT