Brij Bhushan Sharan Singh: नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने बरी कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने पटियाला कोर्ट में 550 पन्नों की रद्द करने की रिपोर्ट दायर की, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को हटाने की सिफारिश की गई है.
बृजभूषण को POCSO केस में क्यों मिली क्लीन चिट? दिल्ली पुलिस ने बताई ये वजह
Brij Bhushan Sharan Singh: नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने बरी कर दिया है.
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Brij Bhushan Sharan Singh
15 Jun 2023 (अपडेटेड: Jun 15 2023 2:55 PM)
दिल्ली पुलिस के मुताबिक सात पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए थे. गुरुवार को दो कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई. एक चार्जशीट छह वयस्क महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर की गई थी, जबकि दूसरी चार्जशीट नाबालिग की शिकायत के आधार पर पटियाला कोर्ट में दायर की गई थी. नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से बृजभूषण सिंह को दिल्ली पुलिस ने बरी कर दिया है.
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अपनी 550 पन्नों की रिपोर्ट में, दिल्ली पुलिस ने कहा कि POCSO अधिनियम के तहत आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला. इसके अलावा, पुलिस ने कहा कि POCSO मामले की गहन जांच के बाद और शिकायतकर्ता के पिता और स्वयं शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर, इस मामले में रद्द करने की रिपोर्ट दायर की गई थी. नतीजतन, पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामले को हटाने की सिफारिश की.
21 अप्रैल को सात महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई. दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को उसके खिलाफ दो मामले दर्ज किए. पहला मामला छह वयस्क महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि दूसरा मामला नाबालिग की शिकायत के आधार पर POCSO अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था.
नाबालिग महिला पहलवान ने अपने शुरुआती बयान में बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. हालांकि, बाद में उन्होंने अपना बयान बदल दिया और रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया. अपने दूसरे बयान में, नाबालिग पहलवान ने यौन उत्पीड़न के अपने आरोपों को यह कहते हुए वापस ले लिया कि उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद उसका चयन नहीं किया गया और वह अवसाद की स्थिति में थी। इसलिए उसने गुस्से में आकर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था.
6 महिला पहलवानों की शिकायतों के जवाब में चार्जशीट दाखिल
दिल्ली पुलिस ने छह वयस्क महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की है. पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-ए और डी के तहत आरोप दर्ज किया है। आइए जानें कि इन धाराओं के तहत क्या सजा दी जाती है.
आईपीसी की धारा 354
यदि कोई जानबूझकर किसी महिला पर हमला करता है या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग उसकी लज्जा भंग करने या उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से करता है, या गलत इरादे से उसकी इच्छा के विरुद्ध बल प्रयोग करता है.
सजा: अगर आरोपी इस धारा के तहत दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें न्यूनतम एक साल की सजा और अधिकतम पांच साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
गैर-जमानती अपराध: इस धारा के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है, जिसका अर्थ है कि मजिस्ट्रेट अदालत मामले पर विचार कर सकती है और अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता दोनों की दलीलें सुनने के बाद जमानत दे सकती है.
आईपीसी की धारा 354-ए
यदि कोई व्यक्ति अवांछित शारीरिक संपर्क बनाता है या यौन संभोग के प्रस्ताव को आगे बढ़ाता है या महिला की सहमति के बिना यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध करता है, या अश्लील सामग्री प्रदर्शित करता है या उसके प्रति यौन रंगीन टिप्पणी करता है।
सजा: यदि आरोपी इस धारा की उपधारा (1)(i) या (ii) या (iii) के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों. यदि आरोपी इस धारा की उपधारा (1)(iv) के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों.
जमानती अपराध: यह अपराध संज्ञेय लेकिन जमानती है, जिसका अर्थ है कि शिकायत मिलने पर पुलिस को शिकायत दर्ज करनी होगी, लेकिन आरोपी पुलिस स्टेशन से ही जमानत प्राप्त कर सकता है.
आईपीसी की धारा 354-डी
यदि कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है, उसके स्पष्ट इनकार के बावजूद या उसकी स्पष्ट इच्छाओं के विरुद्ध उससे संपर्क करने का प्रयास करता है, या इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से उसकी निगरानी करता है, तो उसे पीछा करने का दोषी माना जा सकता है.
सजा: यदि अभियुक्त पहली बार दोषी पाया जाता है, तो उसे साधारण कारावास की सजा दी जा सकती है जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना, या दोनों. बाद के अपराध या कई अपराधों के मामले में, उन्हें साधारण कारावास की सजा सुनाई जा सकती है जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है.
जमानती और गैर जमानती अपराध: अगर कोई व्यक्ति इस धारा के तहत पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे जमानत दी जा सकती है. हालाँकि, यदि वे बार-बार अपराध करते हैं, तो यह एक गैर-जमानती अपराध बन जाता है.
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