आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई को बिहार सरकार ने सही ठहराया

Bihar Anand Mohan Case Supreme Court: गोपालगंज के जिलाधिकारी रहे जी कृष्णैया की हत्या के मामले को लेकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपने फैसले को सही करार दिया है।

Anand Mohan

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14 Jul 2023 (अपडेटेड: Jul 14 2023 12:30 PM)

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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Bihar Anand Mohan Case Supreme Court: गोपालगंज के जिलाधिकारी रहे जी कृष्णैया की हत्या के मामले को लेकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपने फैसले को सही करार दिया है। पूर्व विधायक आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई को बिहार सरकार ने सही ठहराया है। 

सरकार ने कहा कि आम जनता या लोक सेवक की हत्या की सजा एक समान है। उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी को सिर्फ इसलिए छूट से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मारा गया पीड़ित एक लोक सेवक था।

सरकार ने कहा कि प्रासंगिक रिपोर्ट अनुकूल होने के बाद मोहन को रिहा किया गया। नीतीश  सरकार ने कहा कि उन्होंने अपनी कैद के दौरान तीन किताबें लिखीं। जेल में सौंपे गए कार्यों में भी भाग लिया। 8 मई को बिहार के पूर्व विधायक आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूरा रिकॉर्ड मांगा था।

कृष्णैया की पत्नी उमादेवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आनंद मोहन की रिहाई और कानून बदले जाने को चुनौती दी थी। ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह से देखता है?

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