उनके वकील सतीश मानशिंदे ने शनिवार को सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, इस पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी। NCB आर्यन की जमानत का विरोध जरुर करेगी। उसकी वजह ये है कि हाल में ही ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए अचित कुमार भी जेल में है ।
कल होगी आर्यन की जमानत पर सुनवाई, NCB ने तंग किया आर्यन के आसपास घेरा तो आर्यन के वकील चलेंगे ये चाल!
Aryan bail application hearing before session court on monday
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10 Oct 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:07 PM)
आर्यन को बेल न दी जाए इसके लिए NCB कोर्ट में दलील दे सकती है कि वो दोनों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। अगर कोर्ट NCB की दलील मान लेता है तो आर्यन को कुछ और दिन जेल में बिताने होंगे।
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अचित कुमार को गिरफ्तार करने के बाद जब NCB ने उन्हें अदालत में पेश किया था तो अदालत ने उसे NCB की कस्टडी में न भेजकर सीधे जेल भेज दिया था। NCB ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि आर्यन पहले से ही जेल में है ।
अचित और आर्यन के एक ही जेल में होने की वजह से NCB के लिए दोनों से एक साथ पूछताछ करना आसान रहेगा। इसी को आधार बनाकर NCB सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत का विरोध कर सकती है।
आर्यन ने माना वो चरस पीते हैं
पूछताछ के दौरान आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने ड्रग्स लेने की बात कबूली थी । आर्यन ने पूछताछ में बताया था कि वो चरस पीते हैं और क्रूज पर भी चरस लेने वाले थे। खुद NCB ने पंचनामे में बताया था कि तलाशी के दौरान अरबाज ने जूते से 6 ग्राम चरस का पाउच निकालकर दिया था।
ASG अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार अचित कुमार और आर्यन की एक चैट NCB के हाथ लगी है। इसमें आर्यन उनसे कोडवर्ड में 'फुटबॉल' लाने की बात कह रहे हैं। बता दें कि अचित कुमार ड्रग्स पैडलर है। उसे NCB ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट की निशानदेही पर पवई इलाके से गिरफ्तार किया है।
अदालत में कल ये हो सकता है
निचली अदालत ने आर्यन को जमानत देने से इंकार कर दिया था। अकसर देखा जाता है कि हाईप्रोफाइल मामलों में निचली अदालत जमानत देने से इंकार कर देती हैं और आरोपी को सेशन या फिर हाईकोर्ट से जमानत मिल पाती है।
आर्यन के मामले में उनके पास से कोई ड्रग नहीं मिली है। उन्होंने चरस पीने की बात जरुर कबूल करी है लेकिन वो उन्होंने NCB की कस्टडी में माना है जो कानूनन कोई आधार नहीं रखता।
जब तक आर्यन के बयान अदालत के सामने नहीं होते जिनमें वो ड्रग लेने की बात कबूल करे तब तक ऐसे बयानों में कोई वजन नहीं माना जाता है। उम्मीद की जा रही है कि आर्यन को सेशन कोर्ट से जमानत मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आर्यन के वकील मुंबई हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं।
ये भी हो सकता है कि सोमवार को आर्यन के वकीलों की दो टीमें तैनात हों, एक टीम सेशन कोर्ट में मौजूद रहे जबकि दूसरी टीम हाईकोर्ट में जमानत अर्जी के साथ रहेगी। अगर सेशन कोर्ट आर्यन की जमानत अर्जी खारिज करता है तो तुरंत हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाकर सुनवाई के लिए दरख्वास्त की जाएगी।
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