Dhananjay Singh : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत को मंजूरी दी है, लेकिन उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार किया है. इस निर्णय के कारण, उन्हें लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाएगा. न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने शनिवार को इस निर्णय को सुनाया, जो कि गुरुवार को सुरक्षित रखा गया था.
जेल से रिहा होगा जौनपुर का बाहुबली धनंजय सिंह, क्या चुनाव लड़ पाएगा?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत को मंजूरी दी है.
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MP Dhananjay Singh
27 Apr 2024 (अपडेटेड: Apr 27 2024 1:15 PM)
जमानत मिली लेकिन सजा पर रोक नहीं
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जौनपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद और एक अन्य व्यक्ति को नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण मामले में सात साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील में, सजा को निरस्त करने की मांग की गई है. लेकिन उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार किया है.
जौनपुर से बरेली जेल किया जा रहा शिफ्ट
पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को सुबह आठ बजे शनिवार को जौनपुर जिला कारागार से बरेली जेल में स्थानांतरित किया गया था. पुलिस के अनुसार, इस स्थानांतरण को शासन के आदेश पर किया गया था. धनंजय को बीते छह मार्च से जौनपुर के जिला कारागार में बंद किया गया था। उसी दौरान, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी.
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