इंदौर के फैमिली कोर्ट ने हिंदू समुदाय के एक दम्पति के मामले में पारित आदेश में कहा है कि मांग में सिंदूर लगाना एक पत्नी का धार्मिक दायित्व है और इससे ये मालूम पड़ता है कि महिला विवाहित है. फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एन पी सिंह ने 37 साल की महिला को उसके पति के पास तुरंत लौटने का आदेश देते हुए ये टिप्पणी दी. महिला करीब पांच साल से अपने पति से अलग रह रही थी और उसके पति ने दाम्पत्य जीवन की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इस अदालत में अर्जी दायर की थी.
महिला की सूनी मांग देखकर भरे कोर्ट में जज ने लगाई ऐसी फटकार, लोग हैरान
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27 Mar 2024 (अपडेटेड: Mar 27 2024 1:55 PM)
इंदौर के फैमिली कोर्ट ने एक दम्पति के मामले में कहा है कि मांग में सिंदूर लगाना एक पत्नी का धार्मिक दायित्व है.
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