पिछले साल अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा की जमानत के नए आदेश जारी किए हैं, वहीं इससे पहले अदालत ने उन्हें सभी धाराओं में जमानत नहीं दी थी। लेकिन माना जा रहा है कि नए आदेश के बाद आशीष मिश्रा को आज शाम या फिर कल तक रिहा किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस मामले में आशीष मिश्रा पिछले 129 दिनों से जेल में बंद है।
Lakhimpur Kheri Case : चुनाव से पहले लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई!
चुनाव से पहले लखीमपुर खीरी के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई!, पढ़े पूरी खबर विस्तार से और crime news in Hindi, crime story and वायरल वीडियो on CrimeTak.in
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14 Feb 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:13 PM)
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अदालत में दायर चार्जशीट में आशीष मिश्र पर कई धाराओं में मामलों दर्ज किया गया था। पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। वहीं एसयूवी की चपेट में आने से चार किसानों की मौत हो गई और इसके बाद गुस्साए किसानों ने एक पत्रकार, एक ड्राइवर और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। जिसके बाद इस मामले ने सियासी रंग ले लिया था और विरोधी दलों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
3 अक्टूबर को हुई तिकुनिया हिंसा में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया था और उसे 8 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पुलिस लाइन बुलाया गया था। पुलिस ने बाद में आशीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और पिछले 129 दिन से जेल में है। वहीं आशीष के साथी भी जेल में ही बंद है, फिलहाल 10 फरवरी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आशीष मिश्र को जमानत मिल गई थी। लेकिन उसमें धारा 120 बी और 302 की धारा का जिक्र नहीं था, जिसके बाद आज करेक्शन ऑर्डर पर सुनवाई हुई।
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