आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने 7 साल की सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में दायर की अपील, जमानत देने की लगाई गुहार

UP Azam News: न्यायालय ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के केस में सुनवाई की तारिख 21 नवंबर तय कर दी है.

जांच जारी

जांच जारी

17 Nov 2023 (अपडेटेड: Nov 17 2023 7:00 PM)

follow google news

रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट

Azam Khan Case: अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान उनकी पत्नी डॉ तजिन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) से सात साल कारावास का अधिकतम दंड सुनाया गया था. इसके बाद से ही तीनों जेल में बंद है, आजम खान सीतापुर जेल में है जबकि अब्दुल्ला आजम खान हरदोई और डॉक्टर तज़ीन फातिमा रामपुर जेल में बंद है.

तीनों ने दंड के खिलाफ अपील दाखिल की

अब्दुल्लाह आजम खान, डॉ तंज़ीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान तीनों ने रामपुर के जिला जज के न्यायालय में अपने इस दंड के विरुद्ध  एक अपील दाखिल की है.  जिसको जिला न्यायाधीश ने एमपी एमएलए विशेष अदालत (सेशन कोर्ट) को ट्रांसफर कर दिया है. मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और डॉ तंजीन फातिमा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर उनको दिए गए दंड को स्थगित किए जाने और उन्हें जमानत दिए जाने की लिए भी गुहार लगाई है. अब इस मामले में अगली तारीख 21 नवंबर लगी हुई है.

संयुक्त निदेशक का बयान

इस विषय पर संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पांडे ने बताया, आज मामला यह था कि मुकदमा अपराध संख्या 4/19 जिसमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा के विरुद्ध एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी. इस आदेश के विरुद्ध इन्होंने जिला जज की न्यायालय में अपील दाखिल की थी. जिसमें मान्य जज साहब ने इनकी पत्रावली को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया और एमपी एमएलए कोर्ट के आज अवकाश होने के कारण स्पेशल जज एससी एसटी कोर्ट के न्यायालय में पत्रावली पेश हुई. जिसमें इन लोगों के द्वारा तीनों अपराधियों के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया. जिसमें इनके द्वारा बेल और  कनविक्शन सस्पेक्शन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था. जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु 21 नवंबर की डेट तय की गई है और इन तीनों की एप्लीकेशन की अपील अलग-अलग दाखिल की गई है. इसका नंबर 75/23, 76/23, 77/23 इन तीनों की अपील अलग-अलग दाखिल की गई है.

Note : ये खबर क्राइम तक में internship कर रही निधी शर्मा ने लिखी हैं.

    यह भी पढ़ें...
    follow google newsfollow whatsapp