श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से लगा ये बड़ा झटका, जानें कोर्ट ने किस याचिका को किया खारिज

Srikant Tyagi News: उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित राजनेता श्रीकांत त्यागी और उनकी पत्नी द्वारा सरकारी वेतन प्राप्त गनर के लिए सुरक्षा की मांग को लेकर दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई है.

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10 Jul 2023 (अपडेटेड: Jul 10 2023 2:25 PM)

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Srikant Tyagi News: उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित राजनेता श्रीकांत त्यागी और उनकी पत्नी द्वारा सरकारी वेतन प्राप्त गनर के लिए सुरक्षा की मांग को लेकर दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई है.

कोर्ट ने याचिका पर टिप्पणी की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने हिंसा को चुना है और उसके लिए मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उसे यह दलील देने का कोई अधिकार नहीं है कि सरकार को उसके जीवन की रक्षा के लिए विशेष उपाय करने चाहिए.

त्यागी और उनकी पत्नी ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. श्रीकांत को मिल रही थी धमकियां सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि एक हिस्ट्रीशीटर और उसके गिरोह के सदस्य त्यागी पर उनके द्वारा दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे.

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Srikant Tyagi Court News: याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की उच्च न्यायालय की पीठ ने 25 अप्रैल, 2001 के सरकारी आदेश (जीओ) का हवाला दिया। उक्त आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह उनका दुरुपयोग कर सकता है.

अदालत ने कहा,

व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने से ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों को बड़े पैमाने पर समाज को नुकसान होगा. एक व्यक्ति जिसने हिंसा को चुना है और जिसके लिए मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उसे यह दलील देने का कोई अधिकार नहीं है कि राज्य को उसके प्रतिद्वंद्वियों से उसके जीवन की रक्षा के लिए विशेष उपाय करना चाहिए. ऐसे व्यक्ति को यदि कोई ख़तरा महसूस होता है तो वह उसका स्वयं का बनाया हुआ मामला होता है. इसके लिए राज्य उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगे नहीं आ सकता है.

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