MP News : चित्रकूट में 7 साल पहले लड़की को अगवा कर किया था गैंगरेप, अब 5 दोषियों को हुई 20-20 साल की कैद

Chitrakoot News : चित्रकूट जिले की एक विशेष अदालत ने एक युवती को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सोमवार को 20-20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

Crime : सांकेतिक फोटो

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29 Jan 2024 (अपडेटेड: Jan 29 2024 7:16 PM)

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MP News : चित्रकूट जिले की एक विशेष अदालत ने एक युवती को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सोमवार को 20-20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने एक युवती को बहला-फुसला कर भगाकर ले जाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध हो जाने पर रैपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी पांच दोषियों-बसंतलाल, योगेश उर्फ उगेश, फूलचंद्र, अजय गुप्ता और अमृतलाल को 20-20 साल कैद की सजा सुनायी। उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी पर एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गोपालदास ने बताया कि इस घटना की प्राथमिकी रैपुरा थाने में 18 सितंबर 2017 को दर्ज करवाई गयी थी। पुलिस ने अपहृत युवती को 18 अक्टूबर 2017 को बरामद कर सभी आरोपियों को 21 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया था।

 

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