UP News: हिंसा और आगजनी मामले में पूर्व मंत्री सुरेश राणा समेत तीन बरी

Muzaffarnagar News: एमपी एमएलए अदालत के न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने पूर्व मंत्री राणा तथा मामले के दो अन्य अभियुक्तों घनश्याम पारचा एवं राधेश्याम पारचा को सुबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।

CrimeTak

24 Jan 2023 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:34 PM)

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Muzaffarnagar Court News: उत्तर प्रदेश के शामली की विशेष एमपी-एमएलए अदालत (MP-MLA Court) ने वर्ष 2013 में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा (Violence) के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व गन्ना विकास मंत्री (Ex Minister) सुरेश राणा तथा दो अन्य अभियुक्तों को साक्ष्यों के अभाव में मंगलवार को बरी कर दिया।

बचाव पक्ष के वकील शगुन मित्तल ने बताया कि विशेष एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने पूर्व मंत्री राणा तथा मामले के दो अन्य अभियुक्तों घनश्याम पारचा एवं राधेश्याम पारचा को सुबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।

उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष उनके मुवक्किलों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आरोप साबित नहीं कर सका। गौरतलब है कि जून 2013 में शामली में हरिद्वार की रहने वाली एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। वारदात का आरोप दूसरे संप्रदाय के युवकों पर लगा था।

घटना के विरोध में राणा तथा हिंदू संगठनों के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शामली में धरना दिया था। पुलिस द्वारा बल प्रयोग किये जाने के बाद पथराव एवं आगजनी हुई थी और इस दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गयी थी और सार्वजनिक सम्पत्ति में तोड़फोड़ की गयी थी। इसी मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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