तीन साल पहले कुल्हाड़ी से काटकर बीवी को मार डाला, हत्या के दोषी पति को मिली आजीवन कारावास की सजा

UP Crime: बिजनौर की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के करीब तीन वर्ष पुराने मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

अदालत का फैसला

अदालत का फैसला

17 Jan 2024 (अपडेटेड: Jan 17 2024 7:30 PM)

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UP Court Crime News: यूपी के बिजनौर की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के करीब तीन वर्ष पुराने मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी गोयल ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ये फैसला सुनाया।

पति को मिली पत्नी के कत्ल की सजा

अदालत ने बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के नगला गांव निवासी विजय सिंह को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अग्रवाल ने बताया कि नगला गांव में 17 मार्च 2021 की शाम विजय सिंह ने शराब के नशे में अपनी पत्नी गुड्डी (56) की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी थी।

अदालत ने दी कातिल को उम्रकैद की सजा

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विजय सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है। कत्ल के इस मामले में करीब तीन ढाई साल तक सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कई गवाह पेश किए। पुलिस ने पत्नी की हत्या के बाद विजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

(PTI)

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