रामपुर से आमिर ख़ान की रिपोर्ट
हेट स्पीच केस में आज़म खान की अपील पर सुनवाई पूरी, 23 जनवरी को फैसले की तारीख, आएगा फैसला
UP Crime: सजा के विरोध में आजम खान पक्ष ने एमपी एमएलए विशेष अदालत सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, इसी अपील में सुनवाई पूरी हो चुकी है।
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अदालत का फैसला
17 Jan 2024 (अपडेटेड: Jan 17 2024 8:00 PM)
Crime Court News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान द्वारा 2019 आम चुनाव में जब वह सपा बसपा गठबंधन से रामपुर लोकसभा के प्रत्याशी थे, उनके द्वारा चुनावी प्रचार के दौरान दिए गए भाषण में कुछ आपत्तिजनक अंश जिनको हेट स्पीच माना गया था और इस पर दर्ज एफ आई आर पर पुलिस ने चार्जशीट भी लगाई थी। जिस पर मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट से 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी।
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आपत्तिजनक अंश जिनको हेट स्पीच माना
इस सजा के विरोध में आजम खान पक्ष ने एमपी एमएलए विशेष अदालत सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। इसी अपील में सुनवाई पूरी हो चुकी है अब 23 जनवरी को फैसले की तारीख तय की गई है। यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है जबकि आजम खान एक जनसभा में जो संयुक्त दल के प्रत्याशी थे उन्होंने उस समय जो तत्कालीन अधिकारी गण थे और चुनाव के अधिकारी थे उनके बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
केस में मिली दो साल की सजा
अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने बताया कि उस समय के इलेक्शन कमीशन ने माना कि यह कहीं ना कहीं से यह आपत्तिजनक है और यह पब्लिक के साथ मिस चीफ है और अधिकारियों के साथ मिस चीफ है तो उस पर यह मुकदमा चला था और ट्रायल हुआ और ट्रायल कोर्ट ने उनको दो-दो साल की सजा सुनाई थी और इस मामले में अपील की सुनवाई आज पूरी हुई। अब इसमें 23 तारीख को जजमेंट की डेट लगाई है।
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