Court News: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में एक फैसला सुनाया है। ये मामला बेहद संगीन और संजीदा भी है। रिश्तों के साथ गद्दारी करने का ये मामला जिसने भी सुना वो हैरत में पड़ गया। यहां अदालत ने एक शख्स को अपनी ही 17 साल की भतीजी के साथ बार बार दुष्कर्म करने के इल्जाम में दोषी ठहराया है।
17 साल की भतीजी के साथ अंकल चार महीने तक करता रहा दुष्कर्म, नाबालिग ने कोर्ट को बताया पूरा सच
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। एक शख्स को उसकी ही 17 साल की नाबालिग भतीजी को अगवा करके चार महीने तक उसका यौन शोषण करने का दोषी करार दिया है। नाबालिग ने खुद कोर्ट को बताया कि उसका अंकल उसे घर से बहला फुसलाकर उत्तर प्रदेश के एक शहर ले गया जहां उसे चार महीने तक अपनी हवस का शिकार बनाता रहा।
ADVERTISEMENT
• 12:02 PM • 16 May 2024
अगवा करके यौन शोषण करने का दोषी
ADVERTISEMENT
ये वाकया साल 2017 का है। खुलासा यही है कि साल 2017 में आरोपी शख्स अपनी नाबालिग भतीजी को बहला फुसलाकर घर से उत्तर प्रदेश के एक शहर में ले गया और फिर अगले चार महीनों तक उसके साथ लगातार बलात्कार करता रहा। एडिशनल अतिरिक्त सेशन जज सुशील बाला डागर की अदालत ने कहा कि पीड़िता की गवाही से आरोपों को साबित किया जा चुका है।
अदालत में नाबालिग ने सच सच बताया
अदालत ने कहा कि किशोरी ने अपनी गवाही में सब कुछ साफ साफ बताया जिससे आरोपी पर गुनाह साबित करना आसान रहा। बच्ची की गवाही पूरी तरफ यकीन करने वाली थी और उसने एक एक बात को खुलकर अदालत को बताई। किशोरी ने अदालत को बताया कि रिश्ते में उसका अंकल उलटी सीधी पट्टी पढ़ा कर उसे उत्तर प्रदेश के एक शहर में ले गया था।
चार महीने तक करता रहा मनमानी
फिर पूरे चार महीने तक उसने उसे यौन संबंध कायम करने के लिए मजबूर करता रहा। अदालत ने आरोपित को अगवा कर फिर दुष्कर्म मामले में सजा के प्रावधानों के साथ-साथ पाक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत दोषी करार दिया गया। अब बहस के बाद दोषी को सजा सुनाई जाएगी।
ADVERTISEMENT