Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (government) के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है. कहा गया है कि जहां BJP सरकार है वह उन राज्यों में कार्रवाई नहीं कर रही है केंद्र सरकार. सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी नागालैंड में महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई. शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि नागालैंड में स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया.
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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (government) के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है. कहा गया है कि जहां BJP सरकार है वह उन राज्यों में कार्रवाई नहीं कर रही है केंद्र सरकार.
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26 Jul 2023 (अपडेटेड: Jul 26 2023 2:20 PM)
रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. यह याचिका नागालैंड में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने से संबंधित है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में इस मामले पर केंद्र सरकार का रुख पूछा गया. इसके जवाब में केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (सुप्रीम कोर्ट) केएम नटराज ने जवाब दिया कि यह आरक्षण नागालैंड पर लागू होता है.
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सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘‘इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है. आप क्या कर रहे हैं? राजनीतिक रूप से भी आप एक विचार के हैं. यह आपकी सरकार है. आप यह कहकर बच नहीं सकते कि राज्य में किसी अन्य दल की सरकार है.’’ पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के एम नटराज से कहा, ‘‘केंद्र सरकार संविधान लागू करने को तैयार नहीं है. जरा सा इशारा होने पर आप राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं. जहां संवैधानिक प्रावधान का पालन नहीं हो रहा हो, वहां आप राज्य सरकार को कुछ नहीं कहते. संवैधानिक व्यवस्था को क्रियान्वित होते देखने में आपने क्या सक्रिय भूमिका निभाई है?’’
साथ ही जस्टिस कौल ने कहा कि यथास्थिति में बदलाव का हमेशा विरोध होता है. लेकिन, किसी को यथास्थिति बदलने की जिम्मेदारी लेनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती. अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.
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