Sameer Wankhede News: आर्यन खान ड्रग्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ प्रस्तावित विभाग जांच में विशेष जांच दल (एसईटी) द्वारा दर्ज किए गए सबूतों पर विचार नहीं किया जाएगा.
समीर वानखेड़े की विभाग जांच में SET एविडेंस स्वीकार्य नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया स्पष्ट
समीर वानखेड़े के खिलाफ प्रस्तावित विभाग जांच में विशेष जांच दल (एसईटी) द्वारा दर्ज किए गए सबूतों पर विचार नहीं किया जाएगा.
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Crime Tak
14 Mar 2024 (अपडेटेड: Mar 14 2024 3:15 PM)
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और शलिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा: "रिट याचिका के साथ-साथ सभी अटैच्ड ऍप्लिकेशन्स का निपटारा यह स्पष्ट करके नहीं किया गया है कि विभाग की जांच में एसईटी में दर्ज साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जाएगा." जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.” याचिकाकर्ता कानून के अनुरूप है.”
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निर्देश पर, वानखेड़े के वकीलों ने याचिका को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया. इसके बजाय, उन्होंने अदालत से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि एसईटी के निष्कर्षों का उपयोग वानखेड़े के खिलाफ आगामी विभाग जांच में नहीं किया जाएगा. वानखेड़े की याचिका में पिछले साल 21 अगस्त के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को चुनौती दी गई थी, जहां तक कि उसने एसईटी के निष्कर्षों को रद्द करने से इनकार कर दिया था.
वानखेड़े ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह की अध्यक्षता वाली एसईटी द्वारा तैयार की गई 16 जून, 2022 की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था. इसी कार्यकाल के दौरान वानखेड़े को कुछ जानकारी मिली जिसके आधार पर कॉर्डेलिया क्रूज पर छापेमारी की गई. इसके बाद, वानखेड़े के खिलाफ "छापेमारी/जांच के संचालन" के संबंध में कुछ आरोप लगाए गए. इन आरोपों की जांच के लिए एनसीबी के भीतर एक एसईटी का गठन किया गया था, जिसने बाद में संबंधित दस्तावेजों के साथ अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी.
वानखेड़े ने तर्क दिया था कि ज्ञानेश्वर सिंह, जो एसईटी अध्यक्ष थे, उपर्युक्त 'अपराध' की जांच की निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल थे, और एसईटी जांच का नेतृत्व करने के लिए सिंह को नियुक्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था.
मामले की गहन जांच के बाद और व्हाट्सएप साक्ष्य के आधार पर, कैट पीठ, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और सदस्य (ए) आनंद माथुर शामिल थे, ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जांच में सक्रिय रूप से शामिल होने के कारण ज्ञानेश्वर सिंह दोषी नहीं हो सकते. परिणामस्वरूप, ट्रिब्यूनल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कोई भी कार्रवाई करने से पहले वानखेड़े को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी निर्णय को तार्किक और स्पष्ट आदेश के साथ सूचित किया जाए.
हाल ही में हाई कोर्ट ने वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर कैट द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया था.
2008 बैच के आईआरएस अधिकारी वानखेड़े वर्तमान में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं. अदालत ने एनसीबी मुंबई ज़ोन के पूर्व निदेशक वानखेड़े के पक्ष में कैट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दे दी थी, जिनके खिलाफ कॉर्डेलुआ क्रूज़ ड्रग्स मामले में "छापे/जांच के संचालन" के संबंध में कुछ आरोप लगाए गए थे.
उच्च न्यायालय केंद्र सरकार के इस तर्क से सहमत था कि वानखेड़े के खिलाफ कोई भी कार्रवाई शुरू करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करने और एक तर्कसंगत आदेश जारी करने का निर्देश सीसीएस (सीसीए) नियमों के प्रावधानों के विपरीत है. हालाँकि, कैट के आदेश के इस पहलू को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि उसका निर्णय वानखेड़े की आदेश को चुनौती देने की क्षमता में बाधा नहीं डालता है, यदि वह ऐसा करना चाहता है.
केंद्र ने कैट के आदेश का विरोध करते हुए कहा था कि यह गलत है क्योंकि ट्रिब्यूनल इस बात को समझने में विफल रहा कि सीसीएस (सीसीए) नियम चार्जशीट जारी करने से पहले किसी दोषी कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करने का आदेश नहीं देते हैं.
इस बीच, वानखेड़े के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल खुद कैट के फैसले से दुखी हैं. ट्रिब्यूनल ने एसईटी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के बावजूद, जांच के दौरान निर्देश जारी करने में सिंह की भागीदारी के बारे में वानखेड़े की चिंताओं पर ध्यान दिया था.
हाल ही में वानखेड़े ने सिंह पर ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी. हालाँकि, एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह विचार करने योग्य नहीं है, लेकिन वानखेड़े को कैट के माध्यम से अपनी शिकायतों का निवारण करने की स्वतंत्रता दी.
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