लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
Azam Khan : हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट से राहत नहीं, याचिका हुई खारिज
Azam Khan : हेट स्पीच मामले में आजम खान (Azam Khan Bail) को कोर्ट से राहत नहीं, याचिका हुई खारिज
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16 Nov 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:30 PM)
Azam Khan : हेट स्पीच मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया. बताया जा रहा है कि याचिका के औचित्यहीन हो जाने की वजह से उसे खारिज कर दिया गया.
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बता दें कि 2019 के हेट स्पीच मामले में चल रहे ट्रायल को रोकने की मांग को लेकर आजम खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. रामपुर की स्पेशल कोर्ट इस मामले में 27 अक्टूबर को ही फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी ठहरा चुकी है. आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है. इस सजा के आधार पर आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है. लिहाजा, रामपुर सीट पर अब उप चुनाव हो रहा है.
हेट स्पीच में मिली थी 3 साल की सजा
Azam Khan : आजम खान को एक बार फिर सजा हुई है. इस बार हेट स्पीच (Hate Speech Case) और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है. ये सजा रामपुर MP MLA कोर्ट ने दी है. अब कहा जा रहा है कि आजम खान को विधानसभा की सदस्यता भी छोड़नी पड़ेगी. इस बार कोर्ट ने तीनों धाराओ में अधिकतम सज़ा दी है.
भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को ये सजा मिली है. साथ ही कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. सपा नेता आजम खान ने इस फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है. उनके पास इंसाफ पाने का रास्ता है. ऊपरी अदालत में जाएंगे.
ये पहली बार नहीं है जब आजम खान पर किसी मामले में सजा हुई है. पहले भी 88 से ज्यादा केस इन पर दर्ज हुए. सजा भी हुई. इसे लेकर हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जमानत देते हुए एक टिप्पणी की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, "आजम खान पिछले दो साल से जेल में बंद हैं. एक या दो मामले तक तो ठीक है. लेकिन एक ही आदमी पर 89 मुकदमे कैसे दर्ज हो सकते हैं? ये एक ट्रेंड बन चुका है. जब एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरा मुकदमा दर्ज हो जाता है.”
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