कन्हैयालाल हत्याकांड में एक आरोपी को मिली जमानत, आरोपी से बरामद तलवार पर कोर्ट ने ये कहा..

Kanhaiyalal murder case: अदालत ने शुक्रवार को आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत दे दी

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02 Sep 2023 (अपडेटेड: Sep 2 2023 2:05 PM)

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Kanhaiyalal murder case: उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत दे दी. जज रवि कुमार ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों के खिलाफ किसी साजिश से जुड़े कोई आरोप नहीं हैं.

कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने उल्लेख किया कि वह केवल शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी है, और उसके पास मौजूद तलवार कुंद थी या तेज, यह जमानत के चरण में तय नहीं किया जा सकता है। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है और ऐसे में वह जमानत का हकदार है. 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने कन्हैयालाल की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी.

24 अगस्त को आरोपी फरहाद की जमानत पर बहस हुई थी. फरहाद के वकील अखिल चौधरी ने कहा था कि घटना के समय प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में आरोपी का नाम नहीं बताया गया था और न ही उसकी पहचान की गई थी.

फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला ,जिसे एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत पर छोड़ दिया

आरोपी पेशे से लोहार है और अभियोजन पक्ष का दावा है कि वह तलवार की बरामदगी में शामिल था. यह एक कुंद तलवार है, और इसे मामूली मरम्मत के बाद बिक्री के लिए रखा गया था. यह आरोपी के पास से नहीं बल्कि उसके परिवार के आवास से बरामद किया गया था.

इस बीच एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया है और उनके खिलाफ किसी साजिश का कोई सबूत नहीं है. एनआईए ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे पता चले कि वह अन्य आरोपियों के साथ किसी साजिश में शामिल था.

इस मामले में दो पाकिस्तानी नागरिकों समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. गौरतलब है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के बाद उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के एक हिंदू दर्जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. कन्‍हैया की हत्‍या का वीडियो भी सामने आया था. जो काफी वायरल हुआ था.

 

 

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